राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-389/2020
दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
बनाम
श्रीमती प्रेम, पत्नी स्व0 महेश्वरीदीन व 06 अन्य
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री वासुदेव मिश्रा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी/परिवादीगण की ओर से उपस्थित : श्री नरेश सिंह चौहान,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 03.09.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वासुदेव मिश्रा एवं प्रत्यर्थी/परिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश सिंह चौहान को सुना।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-307/2017 श्रीमती प्रेम व चार अन्य बनाम ओरियन्टल इन्श्योरेंस कं0लि0 व दो अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.10.2020 के विरूद्ध योजित की गयी है।
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया:-
''परिवादीगण का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या-01 को निर्देश दिया जाता है कि वह परिवादीगण को मुबलिग-5,00,000/- (पॉंच लाख रूपया मात्र) का भुगतान 06% वार्षिक ब्याज के साथ 45 दिनों के अन्दर अदा करेंगे। साथ ही साथ वाद दायर करने की तिथि तक मुबलिग-1000/- (एक हजार रूपया मात्र) प्रति सप्ताह के हिसाब से मुबलिग-32000/-
-2-
(बत्तीस हजार रूपया मात्र) अर्थदण्ड एवं मुबलिग-5000/-(पॉंच हजार रूपया) वाद व्यय अदा करेंगें। उपरोक्त राशि के अलावा वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि से भुगतान की तिथि तक मुबलिग-1000/-(एक हजार रूपया मात्र) प्रति सप्ताह की दर से अर्थदण्ड भी अदा करेंगे। यदि निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण राशि पर 09% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतेय होगी। परिवादिनी संख्या-01 नाबालिग परिवादियों के हिस्से की राशि उनके बालिग होने तक बैंक से नहीं निकालेगी।''
उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वय को सुनने के उपरान्त तथा पत्रावली पर उपलब्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वाद सं.-27 वर्ष 2021 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.03.2023 को दृष्टिगत रखते हुए जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-307/2017 श्रीमती प्रेम व चार अन्य बनाम ओरियन्टल इन्श्योरेंस कं0लि0 व दो अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.10.2020 को संशोधित करते हुए अर्थदण्ड के ब्याज की देयता को यदि अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा आज से 30 दिवस की अवधि में देयता सुनिश्चित की जावेगी तब 09 प्रतिशत ब्याज के स्थान पर 06 प्रतिशत ब्याज की देयता निर्धारित रहेगी। इसके साथ ही जिला उपभोक्ता अयोग द्वारा आदेशित अर्थदण्ड हेतु 32,000/-रू0 (बत्तीस हजार रूपए), वाद व्यय हेतु 5000/-रू0 (पॉंच हजार रूपए) तथा 1000/-रू0 (एक हजार रूपए) प्रति सप्ताह की दर से अर्थदण्ड को संशोधित करते हुए उक्त के मद में 20,000/-रू0 (बीस हजार रूपए) की देयता निर्धारित की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग का शेष आदेश यथावत् रहेगा।
तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।
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प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार तीन दिवस में अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1