राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-823/1996
(जिला उपभोक्ता फोरम, बलिया द्वारा परिवाद संख्या-40/1996 में पारित आदेश दिनांक
13.05.1996)
1. सुप्रीटेण्डेण्ट आफ पोस्ट आफिसेस, बलिया।
2. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, यू0पी0 लखनऊ।
3. पोस्ट मास्टर जनरल, गोरखपुर।
4. सब पोस्ट मास्टर, जगदीशपुर बलिया।
...........................अपीलार्थीगण/विपक्षीगण।
बनाम्
श्रीमती फूल कुमारी उपाध्याय पत्नी श्री सदानन्द उपाध्याय, निवासिनी बेला बोला हरी नगर
(वेस्ट) चंपारन हाल निराला नगर, बलिया।
....................................प्रत्यर्थी/परिवादिनी।
समक्ष:-
1. माननीय श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री जुगुल किशोर, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : डा0 उदय वीर सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 03.11.2014
माननीय श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता डा0 उदय वीर सिंह उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। यह अपील, लगभग 08 वर्ष से निस्तारण हेतु लम्बित है। अत: पीठ द्वारा यह समीचीन पाया गया कि इसका निस्तारण कर दिया जाय।
पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह अपील, जिला फोरम, बलिया द्वारा परिवाद संख्या-40/1996 में पारित आदेश दिनांक 13.05.1996 के विरूद्ध दिनांक 29.06.1996 को प्रस्तुत की गयी है।
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादिनी/प्रत्यर्थी ने दिनांक 21.01.1989 को अपीलार्थीगण/विपक्षीगण से रू0 25,000/- के किसान विकास पत्र क्रय किये थे, जिसकी मैच्योरिटी तिथि दिनांक 21.07.1994 थी। परिवादिनी द्वारा उक्त किसान विकास पत्र की धनराशि प्राप्त करने हेतु विपक्षीगण के पोस्ट आफिस जाती रही, परन्तु परिवादिनी को किसान विकास पत्र का भुगतान नहीं किया गया और दिनांक 08.12.1995 को परिवादिनी को यह सूचित किया गया कि उक्त किसान विकास पत्रों पर पोस्ट आफिस बलिया द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया था, जो भुगतान नहीं किया जा सकता है, जिससे विक्षुब्ध होकर परिवादिनी द्वारा जिला फोरम के समक्ष परिवाद योजित करते हुए किसान विकास पत्र की धनराशि व रू0 10,000/- आर्थिक एवं मानसिक हर्जे हेतु मांग की गयी, जिस पर विपक्षीगण/अपीलार्थी द्वारा जिला फोरम के समक्ष यह स्वीकार किया गया कि विपक्षी के किसी कर्मचारी की त्रुटि के कारण परिवादिनी के द्वारा दिये गये आवेदन पर गलत पृष्ठांकन कर दिया गया था, जिसकी जांच के
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बाद पाया गया कि परिवादिनी को किसान विकास पत्रों की धनराशि देय है और दिनांक 25.04.1996 को परिवादिनी को सूचित कर दिया गया था कि वह अपने उक्त किसान विकास पत्रों का भुगतान प्राप्त कर सकती है। दोनों पक्षकारों को विस्तार से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात जिला फोरम द्वारा विपक्षीगण की सेवा में कमी पाते हुए विपक्षीगण को आदेशित किया गया था कि वह परिवादिनी को किसान विकास पत्रों की रू0 25,000/- परिपक्व धनराशि सहित दिनांक 21.07.1994 से दिनांक 25.04.1996 तक का 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज तथा रू0 500/- प्रतिकर के रूप में एक माह में अदा करें अन्यथा परिवादिनी समस्त देय धनराशि पर दिनांक 25.04.1996 से भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने की अधिकारिणी होगी।
अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील योजित की गयी है। पीठ द्वारा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों तथा जिला फोरम द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि जिला फोरम द्वारा पारित आदेश के अन्तर्गत किसान विकास पत्रों की परिपक्व धनराशि के बाद दिनांक 21.07.1994 से दिनांक 25.04.1996 तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया गया है, जो हमारे विचार से विधि सम्मत नहीं है। परिवादिनी को किसान विकास पत्रों की परिपक्व धनराशि पर ब्याज नियमानुसार तत्कालिन प्रचलित सेविंग बैंक एकाउण्ट की दर से दिनांक 21.07.1994 से दिनांक 25.04.1996 तक देना न्यायोचित होगा। इसी संशोधन के साथ प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला फोरम बलिया द्वारा परिवाद संख्या-40/1996 में पारित आदेश दिनांक 13.05.1996 के अन्तर्गत किसान विकास पत्रों की परिपक्व धनराशि के बाद 21.07.1994 से दिनांक 25.04.1996 तक का 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आदेशित ब्याज निरस्त करते हुए उसके स्थान पर नियमानुसार तत्कालिन प्रचलित सेविंग बैंक एकाउण्ट की दर से ब्याज देय होगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।
इस अपील के व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।
इस निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उभय पक्ष को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाये।
(राम चरन चौधरी) (जुगुल किशोर)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0-2
कोर्ट-5