(माँधिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2082/2009
लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया तथा एक अन्य बनाम श्रीमती पाना उर्फ पन्ना देवी
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. श्रीमती श्रीमती सुधाध्याध्याय, सदस्य।
दिनांक: 07.10.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-105/2006, पाना उर्फ पन्ना देवी बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, सोनभद्र द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.10.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। यद्यपि प्रत्ययर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हो चुके हैं. उनका वकालतनामा भी पसवली पर मौजूद है, परन्तु आज वह उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए बीमित राशि अकन 1,00,000/-रू0 बोनस सहित अदा करने का आदेश पारित किया है तथा मानसिक प्रताड़ना की मद में अकन 50,000/-रू0 क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है।
3. चूंकि मृतक मुनेश्वरराम का बीमा होना, उनकी मृत्यु होना, मृत्यु के पश्चात बीमा क्लेम प्रस्तुत होना स्वीकार है. इसलिए बीमित राशि बोनस सहित अदा करने का आदेश विधिसम्मत है, परन्तु अंकन 50,000/-रु० मानसिक प्रताड़ना की मद में पारित आदेश विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता, जबकि देय राशि पर ब्याज एवं परिवाद व्यय के रूप में धनराशि अदा करने के लिए आदेशित किया गया है। अतः मानसिक प्रताड़ना की मद में पारित आदेश अपास्त होने और प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील आशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.10.2009 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि मानसिक प्रताड़ना की मद में अंकन 50,000/-रू0 अदा करने संबंधी आदेश अपास्त किया जाता है। शेष निर्णय आदेश यथावत् रहेगा।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित व्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2