राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-441/2021
(जिला उपभोक्ता आयोग, शाहजहॉपुर द्धारा परिवाद सं0-88/2014 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 02.8.2021 के विरूद्ध)
A.K.C. Hyundai situated at N-3229, First Mile Stone, N.H.-21, Bareli Road, Shahjahanpur through its Manager.
........... Appellant/ Opp. Party
Versus
1- Smt. Nazakat Akhtar, W/o Mr. Khursheed Akhtar aged about 58 years, R/o Neetganj, Kaswa and Tehsil- Tilher, District-Shahjahanpur.
…….. Respondent/ Complainant
2- Hyundai regional Office situated at 605, Ratan Squire, 20A, Bidhan Sabha Marg, Lucknow through regional Manager.
…….. Respondent/ Opp. Party
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री आनन्द भार्गव
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 22.10.2021
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपील को अंगीकरण के बिन्दु पर सुना गया। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, शाहजहॉपुर द्वारा अपीलार्थी की सेवा में त्रुटि मानते हुए परिवादिनी को 14,273.00 रू0 मय 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा 10,000.00 रू0 शारीरिक व मानसिक कष्ट हेतु क्षतिपूर्ति और 5,000.00 रू0 वाद व्यय दिलाये जाने हेतु परिवाद आज्ञप्त किया गया है, जिससे व्यथित होकर प्रस्तुत अपील योजित की गई है।
अपील में प्रश्नगत वाहन के मूल्य में बतायी गई धनराशि एवं परिवादी से ली गई धनराशि में अन्तर स्वीकार करते हुए यह बताया गया है कि प्रश्नगत वाहन वर्ष-2011 में निर्मित हुआ था, किन्तु टैक्स इनवाइस वर्ष-2012
-2-
अर्थात वाहन के विक्रय/क्रय के वर्ष के अनुसार लगायी गई थी। यह मामला अपीलार्थी द्वारा वाहन में छूट दिये जाने के वादे के विपरीत अधिक मूल्य पर वाहन दिये जाने का है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने कमिट्मेंट चेक लिस्ट के आधार पर अपीलार्थी द्वारा लिये गये वास्तविक मूल्य का अन्तर देखते हुए उक्त अंतर की धनराशि 14,273.00 रू0 अवार्ड किया है। प्रथम दृष्टया निर्णय में कोई दोष प्रतीत नहीं होता है। अत: अपील अंगीकृत किये जाने का उचित आधार प्रतीत नहीं होता है। इस आदेश का अनुपालन अपीलार्थी द्वारा 60 दिवस में किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।
अपीलार्थी को यह अनुतोष इस स्तर पर प्रदान किया जाता है कि शारीरिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति का जो अवार्ड किये गये धनराशि के सापेक्ष अधिक प्रतीत होती है, के स्थान पर रू0 5,000.00 एवं निर्णय की तिथि से वास्तविक अदायगी तक 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के स्थान पर 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है।
अपील, अपीलार्थी को उपरोक्त अनुतोष दिये जाने के साथ इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है।
धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनिमय, 1986 के अन्तर्गत अपील में जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को निस्तारण हेतु प्रेषित की जाये।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की बेवसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
हरीश आशु.,
कोर्ट नं0-1