राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-1469/2004
1. चीफ मेडिकल आफिसर जिला सुलतानपुर।
2. सुपरिटेन्डेन्ट आफ लेडीज जिला अस्पताल जिला
सुलतानपुर। .........अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम्
श्रीमती मरियम बेवा रमजान अली निवासी घासी मण्डी
जिला सुलतानपुर। ........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
दिनांक 06.05.2015
मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। यह अपील, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, सुलतानपुर में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दि0 07.07.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें जिला मंच द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है:-
'' विपक्षी संख्या 1 व 2 को आदेशित किया जाता है कि वे परिवादिनी के पेंशन प्रकरण को उपरोक्त शासनादेशानुसार एक माह के अंदर निपटाए तथा नियमानुसार जो परिवादिनी का पेंशन बनता हो उसको दिनांक 01.05.86 से देय तिथि तक का पूर्ण भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित करें। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 1 व 2 से परिवादिनी को रू. 5000/- मानसिक शारीरिक क्षतिपूर्ति व 200/- रूपये वाद व्यय भी भुगतान करें। उक्त अवधि के अंदर परिवादिनी को उपरोक्त संपूर्ण धनराशि न अदा करने की स्थिति में उक्त संपूर्ण धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।''
इस केस में अपीलकर्ता की ओर से अपील दायर करने के बाद से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है और न ही कोई पैरवी की जा रही है। इस प्रकार दि. 02.08.2004 से अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। इसप्रकार मौजूदा अपील में अपीलकर्ता की अनुपस्थिति के कारण अपील खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
अपीलकर्ता की अपील उसकी अनुपस्थिति में खारिज की जाती है।
-2-
उभय पक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाए।
(राम चरन चौधरी) (राज कमल गुप्ता) पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशुलिपिक
कोर्ट-5