राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनरीक्षण संख्या-23/2016
(सुरक्षित)
(जिला उपभोक्ता फोरम, कानपुर नगर द्वारा निष्पादन वाद संख्या 09/2016 में जारी नोटिस दिनांक 18.01.2016 के विरूद्ध)
GOPALA PROPERTIES & CONSTRUCTION LIMITED, situated at 14/75(23) Parvati Villa Gopal Vihar, Civil Lines Kanpur Nagar through its Managing Director Mohan Lal Bajaj, son of Late N.D. Bajaj.
....................पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षी
बनाम
SMT. KUSUM SRIVASTAVA, wife of Ashok Srivastava, presently resident at Flat No. 108-A, Block Gopala Green Apartment, Plot No. 540-C, Ratan Lal Nagar, Kanpur Nagar.
................विपक्षी/परिवादिनी
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
2. माननीय श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित : श्री सर्वेश कुमार शर्मा,
विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से उपस्थित : श्री सुशील कुमार शर्मा,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 25-10-2016
मा0 न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
वर्तमान पुनरीक्षण याचिका जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, कानपुर नगर द्वारा इजरा वाद संख्या-09/2016 श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव बनाम गोपाला प्रापर्टीज एण्ड कंस्ट्रक्शन लि0 में निर्णीत ऋणी गोपाला प्रापर्टीज एण्ड कंस्ट्रक्शन लि0 के विरूद्ध जारी नोटिस दिनांक 18.01.2016 को चुनौती देते हुए धारा-17 (1) (बी) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आयोग के समक्ष उपरोक्त इजरा वाद के निर्णीत ऋणी गोपाला
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प्रापर्टीज एण्ड कंस्ट्रक्शन लि0 की ओर से प्रस्तुत की गयी है।
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेश कुमार शर्मा और विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा उपस्थित आए।
हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क को सुना है।
उपरोक्त इजरा वाद परिवाद संख्या-158/2011 श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव बनाम गोपाला प्रापर्टीज एण्ड कॅन्सट्रक्शन लि0 व एक अन्य में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 18.08.2015 के निष्पादन हेतु पंजीकृत किया गया है। जिला फोरम द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और आदेश दिनांक 18.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या-1897/2015 गोपाला प्रापर्टीज एण्ड कन्सट्रक्शन प्राइवेट लि0 व एक अन्य बनाम कुसुम श्रीवास्तव इस आयोग के निर्णय और आदेश दिनांक 25.10.2016 के द्वारा स्वीकार की गयी है और वाद पुन: निर्णय हेतु जिला फोरम को प्रत्यावर्तित किया गया है। अत: उपरोक्त इजरा वाद स्वत: निष्प्रभावी हो चुका है। अत: वर्तमान पुनरीक्षण याचिका भी निष्प्रभावी हो चुकी है और तदनुसार वर्तमान पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान) (बाल कुमारी)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1