राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2359/2014
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम-द्वितीय, लखनऊ द्वारा इजरा वाद नं0 134/2013 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2014 के विरूद्ध)
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक, शाखा चौक, लखनऊ
....................अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
श्रीमती कामिनी रस्तोगी पत्नी राज नरायन रस्तोगी, निवासिनी 12 बाग मक्का, राजा बाजार, लखनऊ ................प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, सदस्य(न्यायिक)।
3. माननीय श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री जफर अजीज, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री एस0के0 श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 18.11.2014
माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी द्वारा यह अपील जिला उपभोक्ता फोरम-द्वितीय, लखनऊ द्वारा इजरा वाद नं0 134/2013 कामिनी रस्तोगी बनाम सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। विवादित आदेश निम्नवत् है:-
'' पुकार पर डिग्रीदार का विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। डिग्रीदार द्वारा दाखिल किया गया गणना चार्ट मंच द्वारा सही पाया गया है। विपक्षी की ओर से C.A. के माध्यम से गणना चार्ट दाखिल नहीं किया गया1 इसका यह अर्थ है कि विपक्षी/निर्णीत ऋणी को इस संबंध में न कोई दाखिल करना है और ना ही कुछ कहना है। ऐसी दशा में डिग्रीदार द्वारा दाखिल गणना चार्ट के आधार पर वसूलयावी अधिपत्र जारी हो। डिग्रीदार पैरवी 15 दिन के अन्दर करे। वास्ते वापसी
-2-
अधिपत्र दिनांक 05-12-14 को पेश हो।''
हमने श्री जफर अजीज विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी और श्री एस0के0 श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है और दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि प्रश्नगत आदेश इस प्रकार से संशोधित करते हुए यह प्रकरण जिला मंच को प्रतिप्रेषित कर दिया जाए कि निर्णीत ऋणी भी अपना गणना चार्ट आज्ञप्तधारी की गणना के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत कर सके। अत: यह अपील उभय पक्ष के अनुरोध पर तदनुसार अंशत: स्वीकार की जाने योग्य है।
आदेश
अपील उपरोक्त अंशत: स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 17.10.2014 बावत निर्गत किए जाने वसूलयावी अधिपत्र स्थगित किया जाता है एवं यह प्रकरण जिला मंच को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी/विपक्षी/निर्णीत ऋणी को उनका गणना चार्ट प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए और तत्पश्चात् विधिवत् आदेश पारित किया जाए। अपीलार्थी/निर्णीत ऋणी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह जिला मंच के समक्ष दिनांक 19.12.2014 को उपस्थित होकर तदनुसार अपना गणना चार्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
(न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह) (जितेन्द्र नाथ सिन्हा) (बाल कुमारी)
अध्यक्ष सदस्य(न्यायिक) सदस्य
जितेन्द्र आशु. ग्रेड-2
कोर्ट नं-1