Uttar Pradesh

StateCommission

MA/268/2022

Union Of India - Complainant(s)

Versus

Smt. Gunmala Jain - Opp.Party(s)

Dr. Uday Veer Singh

05 Sep 2022

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Miscellaneous Application No. MA/268/2022
( Date of Filing : 01 Sep 2022 )
In
First Appeal No. A/176/2021
 
1. Union Of India
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Smt. Gunmala Jain
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 05 Sep 2022
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

विविध वाद संख्‍या-268/2022

(मौखिक)

यूनियन आफ इण्डिया व अन्‍य            ........................अपीलार्थीगण

बनाम

श्रीमती गुणमाला जैन                        .........................प्रत्‍यर्थी

समक्ष:-

1. माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य। 

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 05.09.2022

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

वर्तमान प्रार्थना पत्र अपीलार्थीगण की ओर से अपील                   संख्‍या-176/2021 यूनियन आफ इण्डिया व अन्‍य बनाम श्रीमती गुणमाला जैन में धारा-15 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्‍तर्गत जमा धनराशि वापस किए जाने हेतु प्रस्‍तुत किया गया है।

उपरोक्‍त अपील आयोग के आदेश दिनांक 03.03.2022 के द्वारा अंतिम रूप से निस्‍तारित की गयी है और आयोग द्वारा अपील में निम्‍न आदेश पारित किया गया है:-

''पुकार की गयी। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता डा० उदयवीर सिंह के सहयोगी श्री कृष्‍ण पाठक उपस्थित हुए। प्रत्‍यर्थी श्रीमती गुणमाला जैन एवं उनके पुत्र श्री सौरभ कुमार जैन भी उपस्थित हुए।     उभय-पक्ष को सुना गया।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्‍यर्थी/परिवादिनी को विद्वान जिला आयोग द्वारा आदेशित धनराशि प्राप्‍त करायी जा चुकी है, अतएव प्रस्‍तुत अपील निष्‍प्रयोज्‍य हो चुकी है जिसे अंतिम रूप से निस्‍तारित किया जाता है।''

उक्‍त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए अपील में अपीलार्थीगण द्वारा           धारा-15 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्‍तर्गत जमा की गयी धनराशि 25,000/-रू0 अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थीगण को  01 माह  में

 

 

 

-2-

विधि के अनुसार अवमुक्‍त की जाए। तदनुसार वर्तमान प्रार्थना पत्र निस्‍तारित किया जाता है। 

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें। 

 

 

      (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)                (सुशील कुमार)       

              अध्‍यक्ष                          सदस्‍य       

 

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
JUDICIAL MEMBER
 

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