राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-930/2022
मेरठ विकास प्राधिकरण
बनाम
अनीता रस्तोगी पत्नी श्री सुभाष चन्द रस्तोगी
दिनांक: 11.07.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी प्राधिकरण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पियूष मणि त्रिपाठी एवं प्रत्यर्थी/परिवादिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार तिवारी उपस्थित हैं।
अपीलार्थी प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी प्राधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादिनी को सम्बन्धित भूखण्ड का वास्तविक कब्जा प्राप्त कराया जा चुका है तथा पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्व में ही सम्पादित की जा चुकी है।
अपीलार्थी प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त कथन का समर्थन प्रत्यर्थी/परिवादिनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार तिवारी द्वारा भी किया गया।
तदनुसार प्रस्तुत अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग का प्रश्नगत आदेश दिनांक 17.06.2022 खण्डित किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1