राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-2047/2023
अप्पारियो रिटेल प्रा0लि0
बनाम
श्रीमती अलका शर्मा पत्नी रतीश कुमार व अन्य
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री प्रिंस पवैया
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 19.3.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/विपक्षी सं0-2 अप्पारियो रिटेल प्रा0लि0 द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, द्विवतीय मुरादाबाद द्वारा परिवाद सं0-08/2022 में पारित एकपक्षीय निर्णय/आदेश दिनांक 13.7.2023 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से प्रेषित कभी कोई नोटिस अथवा समन अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुआ है एवं जिस पते पर नोटिस भेजा गया वह मात्र वेयर हाउस है।
यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने से पूर्व समन के नोटिस की तामील का विधिवत सत्यापन होना आवश्यक था।
यह भी कथन किया गया कि जिस पते पर नोटिस भेजा गया वह अपीलार्थी का पंजीकृत पता नहीं है। यह भी कथन किया गया
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कि अपीलार्थी के पंजीकृत कार्यालय का पता S-405, LGF, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048 एवं कॉपोरेट कार्यालय का पता-5वीं एवं 6वीं मंजिल, 1 सोभा, नं0-50, सेंट मार्क्स रोड, बैंगलोर-560001 कर्नाटक में स्थित है।
यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थी न तो किसी उत्पाद का निर्माता है और न ही वह किसी भी उत्पाद पर बिक्री के बाद सेवाएं लेता या प्रदान करता है क्योंकि वह केवल वहन करता है। यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थी को जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित न किया जावे अन्यथा अपीलार्थी को कष्ट होगा।
उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में मेरे विचार से अपीलार्थी/विपक्षी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-08/2022 में पारित एकपक्षीय निर्णय/आदेश दिनांक 13.7.2023 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-08/2022 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से छ: माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
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इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 18.4.2024 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।
इस आदेश की प्राप्ति से उभय पक्ष के अधिवक्तागण को इस आदेश की सूचना दो सप्ताह की अवधि में अपीलार्थी/विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त करायी जावे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि को मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1