(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या :56/2024
M/s Lakshya Real Infra Pvt. Ltd. And ors. V/s. Smt Suman Agrawal & ors.
दिनांक :11-12-2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
आवेदक/रिव्यूकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है जब कि विपक्षी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री आर0 के0 गुप्ता उपस्थित आए। विपक्षी के विद्धान अधिवक्ता को सुना गया।
मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं इस न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या-107/2024 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 28-10-2024 का सम्यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे विचार से प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है और न ही आवेदक/रिव्यू कर्ता की ओर कोई उपस्थित आया जो यह बता सके कि प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश में किस स्तर से त्रुटि कारित की गयी है।
तदनुसार रिव्यू प्रार्थना पत्र बलहीन पाये जाने के आधार पर निरस्त किया जाता है।
-2-
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1