(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2065/2010
अखिलेश अग्रवाल (एम.डी.) ग्रेस कमोडिटी लि0
बनाम
श्रीमती रेखा पवार पत्नी श्री सोहन पाल सिंह
दिनांक : 19.06.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-36/2009, श्रीमती रेखा पवार बनाम अखिलेश अग्रवाल में विद्वान जिला आयोग, बागपत द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.3.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षी को आदेशित किया है कि वह अंकन 80 हजार रूपये परिवादी को वापस लौटाए तथा अंकन 20 हजार रूपये क्षतिपूर्ति भी अदा करे।
3. परिवाद पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी के कहने पर ग्रेस कमोडिटी लि0 का सदस्य बनने के लिए अंकन 80 हजार रूपये का चेक दिया गया, जो पीएनबी में जमा कर भुना लिया गया, परन्तु कंपनी का सदस्य नहीं बनाया गया। इस प्रकार किसी कंपनी का सदस्य बनना एक व्यापारिक गतिविधि है। अंकन 80 हजार रूपये प्राप्त करने के बाद विपक्षी द्वारा परिवादी को किसी सामान की आपूर्ति नहीं की गई और न ही किसी प्रकार की सेवा प्रदत्त करने का आश्वासन दिया गया, इसलिए
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यह विवाद उपभोक्ता प्रकृति का विवाद नहीं है। विद्वान जिला आयोग ने गैर उपभोक्ता विवाद पर अपना निर्णय/आदेश पारित किया है, जो अपास्त होने और प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.03.2010 अपास्त किया जाता है तथा गैर उपभोक्ता विवाद होने के कारण परिवाद खारिज किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2