(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-203/2010
नगर पालिका परिषद बनाम श्रीमती कौशल देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 24.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. निष्पादन वाद संख्या-10/2009 में विद्वान जिला आयोग, मुजफ्फरनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.1.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह को सुना गया तथा प्रश्नगत आदेश/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. परिवाद सं0-262/2004 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.11.2008 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादिनी ने विपक्षीगण से दिनांक 7.1.2000 को जल संयोजन प्राप्त किया, परन्तु पानी की आपूर्ति नहीं हुई, इसलिए संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है। चूंकि विपक्षीगण Statutory Body है, उन्हें सेवाप्रदाता की श्रेणी में नहीं माना जा सकता, इसलिए विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया परिवाद सेवाप्रदाता की श्रेणी में नहीं आता। विद्वान जिला आयोग द्वारा एक गैर उपभोक्ता परिवाद पर अपना निर्णय/आदेश पारित किया गया है, जो कि अपास्त होने और प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा परिवाद संख्या-262/2004 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.11.2008 अपास्त किया जाता है तथा गैर उपभोक्ता परिवाद खारिज किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में तथा विद्वान जिला आयोग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2