(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1116/2007
सैनियो इन्वेस्टमेन्ट एवं लिजिंग इण्डिया लि0 तथा एक अन्य बनाम श्रीमती जरीना बेगम पत्नी सैयद अहमद मोसिन
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 19.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-60/2001, श्रीमती जरीना बेगम बनाम सैनियो इन्वेस्टमेन्ट एण्ड लीजिंग इण्डिया लि0 तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, इटावा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.2.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवादिनी द्वारा जमा राशि को अदा करने का आदेश पारित किया है, यह आदेश जमा राशि के सबूत पर आधारित है, इसलिए इस आदेश में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2