(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील सं0- 2213/1997
Hindustan motors ltd., 9/1 R.N. Mukherjee road Calcutta – 700001.
………..Appellant
Versus
Smt. Chandra lekha, W/o Sri Y.P. Chandra, R/o District Medical centre, Lakhimpur-Kheri (Kheri) U.P.
………….Respondent
समक्ष:-
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम0एच0 खान, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से : कोई नहीं।
दिनांक:- 25.03.2021
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0- 69/1995 श्रीमती चन्द्र लेखा बनाम स्पीड मोटर प्राइवेट लि0 में जिला उपभोक्ता आयोग, लखीमपुर खीरी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दि0 29.09.1997 के विरुद्ध यह अपील धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
2. जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए अपीलार्थी/विपक्षी को निर्देशित किया है कि वह प्रत्यर्थी/परिवादिनी को इक्साइज ड्यूटी रिबेट की राशि तथा उस पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा करे।
3. इस निर्णय/आदेश को इन आधारों पर चुनौती दी गई है कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधि विरुद्ध है। प्रत्यर्थी/परिवादिनी उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आती है।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एम0एच0 खान को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. परिवाद पत्र में वर्णित है कि प्रत्यर्थी/परिवादिनी ने एक वाहन खरीदा था जिसका टैक्सी के रूप में पंजीयन कराया था। प्रश्नगत निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी/परिवादिनी ने परिवाद पत्र में यह उल्लेख किया है कि टैक्सी चलाने का उद्देश्य धन अर्जित करना था। अत: यदि प्रत्यर्थी/परिवादिनी द्वारा धन अर्जित करने के उद्देश्य से टैक्सी क्रय की गई है तब इस टैक्सी के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग का निर्णय समाप्त हो जाता है। अत: स्पष्ट हो जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय/आदेश पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। तदनुसार अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।
आदेश
6. अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है। परिवाद खारिज किया जाता है।
अपील में उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 2