राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-2285/1994
1-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय पुत्र श्री महंथ पाण्डेय निवासी ग्राम बढ़वलिया खुर्द मठिया नरईपुर, जिला-कुशीनगर।
2-श्री नवेन्द्र तिवारी उर्फ नन्द तिवारी पुत्र श्री दया शंकर तिवारी-निवासी ग्राम-दमवतिया-पोस्ट-सिपुवा बांगर जिला-कुशीनगर।
अपीलार्थीगण/विपक्षी सं0-4-5
बनाम
1-श्रीमती बेला देवी मोदन बाल पत्नी श्री जगदीश प्रसाद मोदन वाल निवासी-सुभाष चौक-पडरौना जिला कुशीनगर।
उत्तरदाता/परिवादिनी सं0-1
2-बसुन्धरा प्लाटेशन (इंडिया) लि0 एच0/ओ0-बी0-21 सेक्टर-जे0 अलीगंज-लखनऊ। द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर कम्पनी उपरोक्त।
3-सत्य प्रकाश वर्मा पुत्र नत्थन वर्मा चेयरमैन/मैनेजिंग डायरेक्टर कम्पनी उपरोक्त, सा0-नरहा-पोस्ट-बनकटा, जिला-देवरिया।
4-राघव शरण मिश्रा पुत्र तीर्थराज मिश्रा उप चेयरमैन कम्पनी उपरोक्त, सा0-हिरनही-पोस्ट किन्नर पट्टी थाना जटहॉं बाजार, जिला-कुशीनगर।
प्रत्यर्थीगण
समक्ष:-
1 मा0 श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा पीठासीन सदस्य।
2-मा0 श्रीमती बाल कुमारी सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता श्री आर0 के0 गुप्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित। कोई नहीं।
दिनांक-03-12-2014
मा0 श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा पीठासीन, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर0 के0 गुप्ता उपस्थित हैं उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान प्रकरण के संदर्भ में संबंधित कोई और अपील उनके ज्ञान में नहीं है। प्रत्यर्थी को नोटिस निर्गत किया गया जो बिना तामील वापस भी नहीं आया है, प्रत्यर्थी पर सूचना पर्याप्त स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आ0 के0 गुप्ता को सुना गया, बाद लंच निर्णय हेतु पेश हो।
परिवाद संख्या-371/1998 श्रीमती बेला देवी बनाम बसुन्धरा प्लांटेशन इण्डिया लखनऊ में दिनांक 04-01-1999 को निर्णय पारित किया गया
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जिससे क्षुब्ध होकर वर्तमान अपील योजित है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिला मंच द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि की ओर ध्यान आकर्षित किया गया जिससे यह प्रकट होता है कि दिनांक 23-11-1998 को वर्तमान परिवाद प्रस्तुत किया गया और उस दिन विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया और सुनवाई अपील 04 जनवरी 1998 जो वास्तव में 04 जनवरी 1999 है, एवं 04 जनवरी 1999 को प्रश्नगत निर्णय पारित कर दिया गया है इस आशय का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया कि विपक्षीगण पर तामिला थी या नहीं अत: ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में विपक्षी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना स्वीकार किये जाने योग्य है। जिला मंच द्वारा पारित/आदेश अपास्त कर वर्तमान प्रकरण को जिला मंच के समक्ष पुन: सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किया जाना न्याय संगत और उचित प्रतीत होता है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला मंच द्वारा परिवाद संख्या-371/1998 श्रीमती बेला देवी बनाम बसुन्धरा प्लांटेशन इण्डिया लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 04-01-1999 को अपास्त किया जाता है। जिला मंच को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान प्रकरण में विपक्षी पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्तारण करें।
वाद व्यय पक्षकार अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।
इस निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उभय पक्ष को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाये।
(जितेन्द्र नाथ सिन्हा) (बाल कुमारी)
पीठासीन सदस्य सदस्य
मनीराम आशु0-2
कोर्ट- 4