राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-685/2021
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, संतकबीर नगर द्वारा परिवाद संख्या 79/2016 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2021 के विरूद्ध)
बड़ौदा यू0पी0 बैंक, ब्रांच मझगावॉं, पोस्ट मझगावॉं, जिला संतकबीर नगर द्वारा ब्रांच मैनेजर
........................अपीलार्थी/विपक्षी सं01
बनाम
1. श्रीमती बदामा पत्नी सत्य प्रकाश, निवासी- ग्राम जिगिनी, पोस्ट- एकडंगी, जिला संतकबीर नगर
2. इफ्को टोकि�यो इंश्योरेंस कं0, गोखले मार्ग, लखनऊ
...................प्रत्यर्थीगण/परिवादिनी व विपक्षी सं02
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : सुश्री फरहत जमाल सिद्दीकी,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं01 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं02 की ओर से उपस्थित : श्री अशोक मेहरोत्रा,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 13.06.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री फरहत जमाल सिद्दीकी एवं प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक मेहरोत्रा द्वारा अवगत कराया गया कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के अनुपालन में प्रत्यर्थी संख्या-2 बीमा कम्पनी द्वारा सम्पूर्ण देय धनराशि प्रत्यर्थी संख्या-1 श्रीमती बदामा को प्राप्त करायी जा चुकी है। तद्नुसार अपीलार्थी बड़ौदा यू0पी0 बैंक द्वारा प्रस्तुत अपील निष्प्रयोज्य हो गयी है।
अतएव, प्रस्तुत अपील निष्प्रयोज्यता के कारण अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
-2-
कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने के समय जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को विधि अनुसार 01 माह की अवधि में वापस प्राप्त करायी जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1