राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1982/2015
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम, मेरठ द्वारा परिवाद संख्या 279/2011 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2015 के विरूद्ध)
Bank of Baroda
Abu Lane Branch, Meerut. ....................अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
M/s. Siyaram Kastoori Devi Educational Society
Through it’s Secretary Shri Sudhir Sharma
S/o Late Shri Gajendra Sharma
R/o B – 97, Shastri Nagar,
Meerut. ................प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, सदस्य।
3. माननीय श्री राम चरन चौधरी, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री कौशल किशोर, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री विकास अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 20.05.2016
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशल किशोर एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल उपस्थित आए।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों के बीच व्यक्तिगत रूप से सुलह हो चुकी है और सुलहनामा के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। अत: अपीलार्थी वर्तमान अपील वापस लेना चाहता है।
प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं है।
आदेश
अपील पर अपीलार्थी द्वारा बल न दिए जाने के कारण अपील निरस्त की जाती है।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान) (जितेन्द्र नाथ सिन्हा) (राम चरन चौधरी)
अध्यक्ष सदस्य सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1