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PREMA DEVI filed a consumer case on 15 Jun 2021 against SINGH SONOGRAPHY CENTER in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/37/2017 and the judgment uploaded on 08 Jul 2021.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 37 सन् 2017
प्रस्तुति दिनांक 27.02.2017
निर्णय दिनांक 15.06.2021
प्रेमा देवी पत्नी श्री इन्द्रभान तिवारी उम्र लगभग 55 वर्ष ग्राम व पोस्ट- मोखालिसपुर, थाना- कप्तानगंज, तहसील- बूढ़नपुर, जिला- आजमगढ़ (उoप्रo)।
......................................................................................परिवादिनी।
बनाम
सिंह सोनोग्राफी सेन्टर नजदीक पुलिस चौकी बलरामपुर, नई बस्ती पठकौली आजमगढ़ शहर व जिला- आजमगढ़ (उoप्रo)
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादिनी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसे पेट में दर्द होने की स्थिति में दिनांक 01.12.2016 को डॉo आर.डी. सिंह के यहाँ सम्पर्क किया तो डॉo द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट के लिए उसी दिन विपक्षी के यहाँ रेफर किया। विपक्षी द्वारा दिनांक 01.12.2016 को ही रिपोर्ट दी गयी जिसके आधार पर डॉo आर.डी. सिंह द्वारा पथरी का होना मानते हुए परिवादिनी का इलाज किया जाना बताया। पर्चा लिखकर अपने यहाँ संचालित मेडिकल हॉल से दवा दी गयी तथा तत्काल दवा का मूल्य लिया गया। परन्तु दवा का विवरण नहीं दिया गया। दवा शुरू करने पर परिवादिनी को उल्टी व सीना तथा पेट में दर्द की समस्या शुरू हो गयी जिससे वह लम्बे समय तक ठीक नहीं होने के कारण दिनांक 19.12.2016 को डॉo दिनेश कुमार के परामर्श पर सोगरा सोनोग्राफी सेन्टर से सोनोग्राफी करायी तो रिपोर्ट सामान्य आई। दिनांक 25.12.2016 को परिवादिनी ने मण्डलीय चिकित्सालय आजमगढ़ के यहाँ इलाज कराने गयी तो उन्होंने उसे एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ भेज दिया। दिनांक 27.12.2016 को एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी की गयी तो रिपोर्ट नार्मल आई तथा डॉo द्वारा पहली रिपोर्ट दिनांक 01.12.2016 को गलत बताते हुए सारी समस्या का कारण इसी रिपोर्ट को बताया तथा अपने स्तर से इलाज प्रारंभ किया जो आज तक चल रहा है। विपक्षी द्वारा गलत रिपोर्ट देने से परिवादिनी का अभीतक इलाज चल रहा है। अतः उसके विरुद्ध यह परिवाद दाखिल किया गया है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाए कि वह परिवादिनी को मानसिक परेशानी, आर्थिक हानि, व वाद खर्च के लिए रूपया 4,00,000/- दिलवाया जाए।
परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादिनी द्वारा कागज संख्या 6/1 अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट की छायाप्रति, कागज संख्या 6/2 अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन एण्ड पेल्विस की रिपोर्ट की छायाप्रति तथा कागज संख्या 6/3 एस.जी.पी.जी.आई. अल्ट्रासोनोग्राफी का पर्चा प्रस्तुत किया गया है।
विपक्षी द्वारा कागज संख्या 19ग जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि परिवादिनी को अल्ट्रासोनोग्राफी कराने की सलाह दी गयी थी। आगे उसने कहा है कि विपक्षी ने कोई भी परिवादिनी का उपचार नहीं किया, बल्कि उसका उपचार डॉo आर.डी. सिंह ने किया था। परिवादिनी का इलाज 19 दिन तक चलता रहा, उसके पश्चात् उसने दिनांक 19.12.2016 को अपना अल्ट्रासोनोग्राफी करवाया तो रिपोर्ट नार्मल पायी गयी। परिवादिनी का मण्डलीय चिकित्सालय आजमगढ़ की जो रिपोर्ट है उसमें उसकी उम्र 65 साल लिखी हुई है। परिवादिनी ने कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया है। जहाँ तक विपक्षी का सम्बन्ध है तो उसने अपना कर्तव्य बिल्कुल ईमानदारी से किया है। विपक्षी एक रेडियोलॉजिस्ट है और उसने नियमानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अतः परिवाद पत्र खारिज किया जाए।
परिवादिनी काफी दिनों से पत्रावली में उपस्थित नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में विपक्षी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यदि परिवाद का उन्वान देखा जाए तो उसमें परिवादिनी का उम्र 55 वर्ष लिखी हुई है जबकि एस.जी.पी.जी.आई. ने जो पर्चा परिवादिनी द्वारा दाखिल किया गया है उसमें उसकी उम्र 65 साल लिखी गयी है। विपक्षी ने अपने रिपोर्ट में कौन-सी गलती किया है इसको सिद्ध करने के लिए परिवादिनी का जो डॉo इलाज किया था उसने कोई रिपोर्ट नहीं दिया है।
ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 15.06.2021
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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