राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या:-692/2021
अधिशासी अभियंता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 आदि बनाम शुभकर चौरसिया
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
20-9-2024
पुकार की गई। प्रस्तुत अपील अधिशासी अभियंता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गई, जो विगत 03 वर्षों से लम्बित है। लगभग 20 तिथियों पर पूर्व में स्थगित की जाती रही एवं कार्यालय द्वारा त्रुटियों को इंगित किया गया। त्रुटियों के निवारण हेतु अनेकों तिथियों पर पूर्व में आदेश दिये गये एवं कुछ त्रुटियों का निवारण भी किया गया, परन्तु कार्यालय/निबन्धक आख्या दिनांक 11.3.2022 के अनुसार शेष उल्लिखित त्रुटियों का निवारण सुनिश्चित नहीं किया गया। तद्नुसार दिनांक 14.3.2022 को निम्न आदेश पारित किया गया था:-
"प्रस्तुत अपील में कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों का निवारण करने हेतु अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को दो सप्ताह का समय उनकी प्रार्थना पर प्रदान किया गया था परंतु खेद का विषय है कि आज तक उनके द्वारा इंगित त्रुटियों का निवारण नहीं किया गया।
अपीलार्थी के कनिष्ठ सहायक द्वारा पुनः समय प्रदान करने की प्रार्थना की गई। अंतिम रूप से एक सप्ताह का समय इंगित त्रुटियों के निवारण हेतु अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को प्रदान किया जाता है, यदि उस दिवस को इंगित त्रुटियों का निवारण अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाता है तो अपीलार्थी-पावर कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जावेगी।
प्रस्तुत अपील को पुनः दिनांक 28-03-2022 को नवीन वाद सूची में 3 सूचीबद्ध किया जावे।"
तदोपरांत इंगित त्रुटियों का निवारण सुनिश्चित किया गया एवं अंतरिम आदेश दिनांक 28.3.2022 को पारित किया
-2-
गया। प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण टण्डन उपस्थित है। आदेश फलक के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक निगम है, के अधिवक्ता लगातार अनेकों तिथियों से अनुपस्थित है। आज पुन: वे अनुपस्थित है, उनका लगातार प्रस्तुत अपील व अन्य वादों में न्यायालय में अनुपस्थित होना पाया जाता रहा है, तद्नुसार प्रश्नगत अपील अदम पैरवी में निरस्त की जाती है तथा प्रस्तुत अपील में पारित अंतरिम आदेश अपास्त किया जाता है।
इस आदेश की प्रति प्रबंध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी को निबन्धक, राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा 02 सप्ताह की अवधि में कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।
प्रस्तुत अपील को योजित करते समय यदि कोई धनराशि अपीलार्थी द्वारा जमा की गयी हो, तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश आशु.,
कोर्ट नं0-1