मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-340/2017
दि मैनेजर, सेल्स ई.टी.ए. जनरल प्रा0लि0 तथा एक अन्य बनाम शुभम दत्त बंसल पुत्र श्री सुनील दत्त बंसल तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 14.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-112/2014, शुभम दत्त बंसल बनाम मैसर्स पार्कर इलेक्ट्रानिक तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, फिरोजाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 21.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की मृत्यु होने पर कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को नवीन अधिवक्ता नियुक्त करने अथवा स्वंय उपस्थित होकर पैरवी करने के लिए सूचना प्रेषित की गई थी, जिसकी प्रति पत्रावली पर मौजूद है, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. प्रश्नगत निर्णय/आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्वान जिला आयोग ने प्रश्नगत ए.सी. खराब होने पर इसे परिवर्तित करने का आदेश पारित किया है। साक्ष्य के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवादी द्वारा इस तथ्य को साबित किया गया है कि क्रय करने के पश्चात से ही यह ए.सी. कार्य नहीं कर रहा था, इसलिए इस निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-3