मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, कानपुर नगर द्वारा परिवाद संख्या 316 सन 2015 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध)
अपील संख्या 1044 सन 2019
पुरूषोत्तम गुप्ता पुत्र स्व0 सीताराम गुप्ता निवासी मकान नं0 284, लाल बिल्डिंग, नोबस्ता, जिला कानपुर नगर।
.......अपीलार्थी/परिवादी
-बनाम-
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कं0 लि0 कृष्णानगर, जी0टी0 रोड, कानपुर नगर, द्वारा शाखा प्रबन्धक एवं दो अन्य ।
..प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
1 मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी , पीठासीन सदस्य।
2 मा0 श्री गोवर्धन यादव, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - श्री अभय कुमार ।
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - कोई नहीं ।
दिनांक: 03.09.2019
श्री उदय शंकर अवस्थी,पीठासीन सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, कानपुर नगर द्वारा परिवाद संख्या 316 सन 2015 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध योजित की गयी है जिसके अन्तर्गत परिवादी का परिवाद जिला मंच द्वारा उसकी अनुपस्थिति में खारिज किया गया है।
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी द्वारा निर्णय की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त किए जाने की तिथि से समयावधि के अन्दर योजित की गयी है। प्रस्तुत अपील, नियत तिथि 15.06.2017 को परिवादी की अनुपस्थिति एवं परिवादी द्वारा विपक्षी पर नोटिस की पैरवी न किए जाने के कारण परिवाद निरस्त किए जाने संबंधी आदेश के विरूद्ध योजित की गयी है। प्रस्तुत अपील अंगीकरण के स्तर पर ही निर्णीत किए जाने योग्य है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रस्तुत परिवाद की पैरवी पूर्व अधिवक्ता द्वारा उचित रूप से न किए जाने के एवं परिवाद की अद्ययतन स्थति से परिवादी को अवगत न कराने के कारण नियत तिथि पर तिथि की जानकारी न होने के कारण परिवादी उपस्थित नहीं हो सका । अधिवक्ता अपीलकर्ता ने एक अंतिम अवसर परिवाद में पैरवी किए जाने हेतु दिए जाने की प्रार्थना की तथा परिवाद गुण-दोष के आधार पर निर्णीत किए जाने का अनुरोध किया।
प्रस्तुत प्रकरण जिला मंच को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है कि वे दोनो पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर निर्णय करना सुनिश्चित करें। तदनुसार अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, कानपुर नगर द्वारा परिवाद संख्या 316 सन 2015 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.06.2017 निरस्त किया जाता है परिवाद मूल नम्बर पर पुन: स्थापित किया जाए। परिवादी को पैरवी हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी पर नोटिस की तामीली हेतु पैरवी दस दिन में किया जाना सुनिश्चित करें।
अपीलार्थी, जिला उपभोक्ता फोरम, कानपुर नगर के समक्ष दिनांक 15.10.2019 को उपस्थित हों।
(उदय शंकर अवस्थी) (गोवर्धन यादव)
पीठासीन सदस्य सदस्य
कोर्ट-1
(S.K.Srivastav,PA)