मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-561/2024
(जिला उपभोक्ता फोरम, एटा द्वारा परिवाद संख्या-30/2014 में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2022 के विरूद्ध)
अजय यादव ..अपीलार्थी
बनाम्
श्रीराम जनरल इंश्यो0कं0लि0 एवं अन्य । . ...प्रत्यर्थी
समक्ष:-
मा० न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार अध्यक्ष ।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री आनन्द भार्गव ।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं
दिनांक 13.05.2024
मा० न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
यह अपील, जिला उपभोक्ता फोरम, एटा द्वारा परिवाद संख्या-30/2014 में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अन्तर्गत परिवादी का परिवाद जिला मंच द्वारा उसकी अनुपस्थिति में खारिज किया गया है।
संक्षेप में, प्रकरण के आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.03.2013 को परिवादी अपनी बीमित कार संख्या यू0पी0 82 एम 8922 से एटा से मैनपुरी जा रहा था। रास्ते में सड़क पर जानवर आ जाने के कारण उनको बचाने के प्रयास में वाहनदुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे संबंधित क्लेम का भुगतान न करने के कारण प्रस्तुत परिवाद योजित किया गया । लेकिन दिनांक 12.10.2022 को जिला मंच ने परिवाद का निस्तारण गुण-दोष पर न करके अदम पैरवी में खारिज कर दिया ।
हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का भलीभांति परिशीलन किया गया।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जिला मंच ने उसे सुनने का कोई मौका नहीं दिया जिससे उसे अपूर्णनीय क्षति हुयी है।
यह निर्विवाद है कि जिला मंच ने अपीलार्थी की अनुपस्थिति में परिवाद को खारिज किया है।
मेरी राय में केस के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
अत: प्रस्तुत प्रकरण जिला मंच को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है कि वे दोनो पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर निर्णय करना सुनिश्चित करें।
तदनुसार अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रस्तुत प्रकरण जिला मंच को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनो पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर निर्णय करना यथाशीघ्र सुनिश्चित करें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
सुबोल श्रीवास्तव
(पी0ए0(कोर्ट नं0-1)