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Mr. GAYA PRASAD filed a consumer case on 14 Jul 2017 against SHRIRAM GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. in the Etah Consumer Court. The case no is CC/28/2011 and the judgment uploaded on 17 Jul 2017.
परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से निम्न प्रकार से स्वीकार किया जाता है ।
विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वे परिवादी को 1,99,000/-रुपये (एक लाख निन्यान्वे हजार रुपया ) बीमित धनराशि के रूप में अदा करें ।
विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे परिवादी को 2,000/-रुपये ( दो हजार रुपया ) मानसिक व शारीरिक कष्ट के रूप में अदा करें ।
विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे परिवादी को वाद व्यय के रूप में 500/-रुपये (पाँच सौ रुपया ) अदा करें ।
विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि इस निर्णय एवं आदेश के उपरांत एक माह के अन्दर उपरोक्त धनराशि अदा करें । यदि विपक्षीगण ऐसा नहीं करें तो विपक्षीगण उपरोक्त धनराशि निर्णय के दिनांक से वास्तविक रूप से वसूल होने तक 7 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करेंगे । जिसे परिवादी इस फोरम के माध्यम से प्राप्त कर सकेगा ।
दिनांक 14/07/20172017
यह आदेश आज इस मंच व्दारा खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षर बनाकर एवं दिनांक डालकर सुनाया गया ।
श्री राजेश कुमार श्रीपाल
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम,
एटा ।
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