राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-1512/2024
महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री धूरिया लाल शर्मा
बनाम
श्रीमान् शाखा प्रबंधक, न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं0लि0 व दो अन्य
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री नन्द कुमार,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 09.10.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नन्द कुमार उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय, आगरा द्वारा परिवाद संख्या-168/2019 महेन्द्र शर्मा बनाम श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादी पक्ष की अनुपस्थिति के कारण परिवाद निरस्त किया गया।
मेरे विचार से प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.07.2024 के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद परिवादी पक्ष की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया है, अतएव न्याय हित में मैं इस मत का हूँ कि अपील 500/-रू0 (पॉंच सौ रूपए) हर्जे पर स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.07.2024 अपास्त किया जाए तथा प्रकरण को जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित
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किया जाए कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।
आदेश
प्रस्तुत अपील 500/-रू0 (पॉंच सौ रूपए) हर्जे पर स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय, आगरा द्वारा परिवाद संख्या-168/2019 महेन्द्र शर्मा बनाम श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय, आगरा उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।
अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त हर्जे की धनराशि 500/-रू0 (पॉंच सौ रूपए) उपभोक्ता वेलफेयर फण्ड “Legal Aid Account” State Consumer Disputes Redressal Commission UP” के पक्ष में चार सप्ताह की अवधि में जमा की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1