Chhattisgarh

Kanker

MA/07/2009

Head Post Master - Complainant(s)

Versus

Shri Vijay Kumar Sori - Opp.Party(s)

Shri Sandeep Shrivastava

19 Nov 2009

ORDER

Heading1
Heading2
 
Miscellaneous Application No. MA/07/2009
In
 
1. Head Post Master
Kanker C.G.
 
BEFORE: 
 
PRESENT:
 
ORDER

आवेदक मुख्य डाकपाल कांकेर द्वारा श्री संदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित होकर आवेदन मय पत्र शपथपत्र वास्ते परिवादी क्रमांक 23/08 में पारित माननीय राज्य आयोग के आदेश दिनांक 03/03/2009 के अनुसार जमा राशि का भुगतान करके पेश किया कार्यलिपिक जांच एवं प्रतिवेदन एवं मूल अभिलेख पेश करें।
प्रकरण थोडी देर बार रखा जावें।
पुनश्च:-
कार्यलिपिक द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं मूल अभिलेख पेश किया। आवेदक श्री  महेन्द्र कुमार शर्मा, पोस्ट मास्टर, कांकेर उपस्थिति हैं। आवेदन पत्र पर तर्क सुने गये अभिलेख का अवलोकन किया गया अब आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 19/11/2009 वास्ते आवेदक द्वारा जमा करायी गई अवार्ड राशि 5500/-रू. में से 3000/-रू. की राशि काट कर शेष राशि 2500/-रू. प्रदान किये जाने, निराकरण हेतु लिया जाता हैं
 जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद क्रमांक 23/08,श्री विजय कुमार शोरी  विरूद मुख्य डाकपाल, मुख्य डाकघर कांकेर में इस मंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/11/2008 के पालन में प्रतिपक्षी ने 5000/-रू. मंच के कार्यालय में जमा कराया था जो फोरम के खाते में जमा है।
उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के विरूद प्रतिपक्षी /आवेदक माननीय छ.ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ,रायपुर के समक्ष अपील पेश किया, जो अपील क्रमांक 921/08   माननीय राज्य आयोग द्वारा पारित  आदेश दिनांक 03/03/2009 के द्वारा निराकृत की गई। माननीय राज्य आयोग ने मंच के आदेश दिनांक 28/11/2008 में परिवर्तन किया  जिसके अनुसार आवेदक /परिवादी,आवेदक/प्रतिपक्षी मुख्य डाकपाल से मात्र 3000/-रू. प्रतिकल प्राप्त करनें का हकदार हैं। चूंकि आवेदक /प्रतिपक्षी ने अपील पेश करने के पूर्व इस मंच के कार्यालय में निम्ननुसार 5500/-रू. जमा कराया था, इसलिए माननीय राज्य आयोग के आदेश के प्रकाश में अब आवेदक/प्रतिपक्षी उक्त राशि में से 3000/-रू. छोडकर शेष 2500/-रू. वापस प्राप्त करने का हक दार है गौरतलब हैं कि , उपस्थित आवेदक महेन्द्र कुमार शर्मा पोस्ट मास्टर, कांकेर ने आवेदन पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र पेश किया साथ ही संदीपव श्रीवास्तव शासकीय अधिवक्ता ने उपस्थित आवेदक की पहचान किया है। आवेदक ने राशि आहरित किये जाने हेतु आवेदन पेश करने के पूर्व आवेदक श्री विजय कुमार शोरी को सूचना पेश किया, राशि का भुगतान किये जाने हेतु माननीय राष्टीय आयोग अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है। आवेदक श्री महेन्द्र कुमार शर्मा के शपथपत्र अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अत: कोई वैधानिक नहीं होने से आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।
तद्नुसार आवेदक प्रतिपक्षी द्वारा जमा की गई 5500/-रू. में से 3000/-रू. छोडकर शेष 2500/-रू. का भुगतान बजरिये एकाउण्ट पेयी चेक आवेदक मुख्य पोस्ट मास्टर, मेन पोस्ट आफिस कांकेर को पेश किया जावे। यह आवेदन पत्र, तथा अन्य प्रपत्र मूल अभिलेख में संलग्न कर परिवाद क्रमाक 23/08 का मूल अभिलेख अभिलेखागार में जमा हो।

 

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