जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)
संस्थित दिनांक- 09.02.2021
अंतिम तर्क दिनांक- 26.09.2023
आदेष दिनांक- 29.09.2023
प्रकरण क्रमांक-सी.सी./2021/35
विनोद कुमार आत्मज देवराज यादव आयु 30 वर्ष, निवासी पसेना,
तहसील लुण्ड्रा, जिला सरगुजा (छ0ग0)
(द्वारा सुश्री सारिका साय अधिवक्ता वास्ते परिवादी)
................................परिवादी
/विरूद्ध/
श्री सांई होमकेयर गुदरी चौक, अम्बिकापुर, प्रो0 प्रशांत सोनी,
निवासी गुदरी चौक, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0)
(द्वारा श्री एस0 एन0 राजवाड़े अधिवक्ता वास्ते अनावेदक)
................................अनावेदक
समक्षः-
माननीय श्री राकेष पाण्डेय, अध्यक्ष,
माननीय श्री नवनी कान्त दत्ता, सदस्य,
अंतिम तर्क में उपस्थितिः-
परिवादी की ओर से सुश्री सारिका साय अधिवक्ता।
अनावेदक की ओर से श्री एस0 एन0 राजवाड़े अधिवक्ता।
आदेश
द्वारा: राकेष पाण्डेय, अध्यक्ष
01/ परिवादी ने अनावेदक के विरूद्ध एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट में आई खराबी को दूर न कर सेवा में कमी किये जाने तथा एक्वागार्ड के उपयोग से आज तक बंचित रहने की क्षतिपूर्ति दिलाये जाने बावत यह परिवाद अन्तर्गत धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रस्तुत किया है।
02/ परिवादी का परिवाद संक्षेप में यह है कि अनावेदक संस्थान से परिवादी ने एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट दिनांक 26.06.2020 को 15600.00 (पन्द्रह हजार छैः सौ) रू0 भुगतान कर क्रय किया था, जो माह अक्टूबर 2020 में ही खराब हो गया था, जिसे सुधार हेतु अनावेदक की संस्थान में दिया गया, जिसका सुधार कर अनावेदक द्वारा परिवादी को दिया गया, परन्तु जब उसे परिवादी अपने घर में फिट किया तो वह काम नहीं कर रहा था, जिसकी सूचना तत्काल अनावेदक को फोन पर दिनांक 26.10.2020 को परिवादी ने दिया, जिसे अनावेदक के कहने पर परिवादी ने उसे वापस दुकान ले जाकर अनावेदक को प्रदान किया। अनावेदक के द्वारा एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट को रायपुर सर्विस सेंटर भेजकर बनवाने की बात कही गई, परन्तु दो-ढाई महीने तक एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट अनावेदक के द्वारा बनवाकर परिवादी को प्रदान नहीं किया गया, जिससे परिवादी और उसके परिवार वाले शुद्ध पानी पीने से बंचित होते रहे, जबकि परिवादी के द्वारा क्रय किया गया एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट पर एक वर्ष की वारण्टी होना अनावेदक ने बताया था। परिवादी के द्वारा दिनांक 08.01.2021 को वैधानिक नोटिस प्रेषित कराकर अपने एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट की मांग की गई, परन्तु उसका कोई जवाब नहीं दिये जाने के कारण परिवादी यह परिवाद प्रस्तुत कर अनावेदक से 15600.00 (पन्द्रह हजार छैः सौ) रू0 तथा उक्त राशि पर 9 (नौ) प्रतिशत ब्याज के साथ अधिवक्ता शुल्क 5000.00 (पॉंच हजार) रू0 तथा परिवाद व्यय 3000.00 (तीन हजार) रू0 दिलाये जाने का निवेदन किया है। परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में सूची अनुसार कुल 05 दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, जिसे प्रदर्श सी-1 से प्रदर्श सी-5 तक प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्श सी-1 अनावेदक संस्थान का कैश मेमो एक फर्द में, प्रदर्श सी-2 वैधानिक नोटिस दो फर्द में, प्रदर्श सी-3 वैधानिक नोटिस की पोस्टल रसीद एक फर्द में, प्रदर्श सी-4 वैधानिक नोटिस का एक्नालेजमेंट एक फर्द में एवं प्रदर्श सी-5 एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट बुक की प्रति एक फर्द में है। साथ ही परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में स्वतः का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है।
03/ अनावेदक प्रकरण में दिनांक 08.08.2023 को उपस्थित होकर लिखित कथन प्रस्तुत किया है और उसने परिवादी के द्वारा अनावेदक संस्थान से कथित एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट क्रय किया जाना स्वीकृत किया है। साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि परिवादी के द्वारा क्रय किया गया एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट में खराबी आने पर उसे अनावेदक की दुकान में लाया गया था, अनावेदक द्वारा सर्विस सेंटर के कर्मचारी रायपुर से आने पर एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट सुधार कर देने की बात कही गई थी। अनावेदक की दुकान में परिवादी अपना एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट छोड़कर चला गया था। अनावेदक के द्वारा एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट कम्पनी के अधिकृत सर्विस सेंटर को सूचित किया गया था और उसके एक माह पश्चात सर्विस सेंटर से कर्मचारी आकर उसे सुधार कर उसे स्थापित करने हेतु ले गया था, उसके पश्चात अनावेदक को परिवादी अथवा सर्विस सेंटर द्वारा उक्त एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है और अतिरिक्त कथन के रूप में अनावेदक ने बताया है कि अनावेदक यूरेका फ्रोक्स (एक्वागार्ड) कम्पनी द्वारा उत्पादित एक्वागार्ड वाटर प्यूरी फायर का सब डीलर था, जिसका दायित्व मात्र एक्वागार्ड कम्पनी द्वारा निर्मित मशीन को निर्धारित मूल्य पर विक्रय करना था। एक्वागार्ड में कोई खराबी होने की स्थिति में कम्पनी के अधिकृत सर्विस सेंटर आवश्यक सुधार करने हेतु जिम्मेदार है। अनावेदक का कोई भी दायित्व उक्त संबंध में नहीं है। परिवादी ने एक्वागार्ड की निर्माता कम्पनी अथवा उसके अधिकृत सर्विस सेंटर को पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में इस अनावेदक के विरूद्ध परिवाद चलने योग्य नहीं है। परिवादी अनावेदक से किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है, इसलिये परिवादी का परिवाद सव्यय निरस्त किया जावे। अनावेदक ने लिखित कथन के समर्थन में स्वतः का शपथपत्र दिनांक 08.09.2023 प्रस्तुत किया है। अनावेदक के द्वारा अपने लिखित कथन के समर्थन में कोई भी दस्तावेज अथवा जानकारी प्रथक से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनावेदक ने अपने जवाबदावा में परिवादी द्वारा क्रय किये गये एक्वागार्ड मशीन का उत्पादन करने वाली संस्थान का नाम, पता प्रकट नहीं किया है और न ही एक्वागार्ड कम्पनी के वर्कशॉप/ सर्विस सेंटर का नाम, पता प्रकट किया है।
04/ प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्नों की रचना की जाती है:-
1/ क्या अनावेदक के द्वारा परिवादी को विक्रय किये गये एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट के खराब होने पर उसका सुधार न कर सेवा में कमी किया गया है ?
2/ यदि हॉं तो परिवादी के पक्ष में उचित सहायता एवं अनुतोष क्या हो ?
कारण सहित निष्कर्षः-
वाद प्रष्न क्रमांक-01
05/ प्रकरण में अनावेदक के लिखित कथन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक के द्वारा परिवादी का एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट खराब होने पर उसे स्वतः सुधार कर परिवादी को प्रदान नहीं किया गया है और न ही अनावेदक के द्वारा एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट उत्पादकर्ता कम्पनी का नाम, पता अपने लिखित कथन में प्रकट किया है और न ही एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट की सर्विस देने वाले अधिकृत सर्विस सेंटर का नाम, पता अथवा फोन नम्बर ही परिवादी को उपलब्ध कराया है।
06/ परिवादी के द्वारा अनावेदक से क्रय किये गये एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट, जो उसने दिनांक 20.06.2020 को 15600.00 (पन्द्रह हजार छैः सौ) रू0 में क्रय किया था, का उपयोग मशीन खराब हो जाने से अक्टूबर 2020 से वर्तमान तक नहीं कर पा रहा है। परिवाद पत्र के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादी सिर्फ अनावेदक से परचित है तथा अनावेदक के द्वारा एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट का उत्पादकर्ता अथवा उसकी सर्विस प्रदान करने वाली संस्था का नाम, पता परिवादी को नहीं बताया है, जिसके कारण परिवादी अनावेदक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से न तो परचित है और न ही उनसे सेवायें प्राप्त किया है।
07/ अनावेदक ने परिवादी को विक्रय किये गये एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट मशीन पर एक वर्ष की वारण्टी प्रदान किया था, परन्तु उक्त मशीन का उपयोग करने से परिवादी अक्टूबर 2020 से आज दिनांक तक बंचित है, जिसका मुख्य कारण अनावेदक के द्वारा न तो परिवादी को उसकी खराब मशीन को मरम्मत कराकर प्रदान किया गया है और न ही सर्विस देने वाली संस्थान का नाम, पता प्रदान किया है, जिसके कारण परिवादी को मशीन के उपयोग से बंचित होने के पीछे मात्र अनावेदक ही जिम्मेदार एवं जवाबदार होना पाया जाता है। इस प्रकार अनावेदक ने परिवादी को मशीन की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध न कराकर सेवा में कमी किया है।
वाद प्रश्न क्रमांक 2
08/ अनावेदक के द्वारा परिवादी को विक्रय किये गये मशीन के खराब होने की दशा में उसका उत्पाद करने वाली कम्पनी और उत्पाद के संबंध में सर्विस देने वाली संस्थान का नाम और पता परिवादी को उपलब्ध न करा कर अनावेदक द्वारा सेवा में कमी किये जाने की अवधारणा पूर्व में की जा चुकी है, जिसके कारण प्रकरण की परिस्थितियों में हम यह पाते है कि अनावेदक परिवादी के द्वारा क्रय किये गये एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट को बनवाकर सही हालत में परिवादी के घर पर 45 (पैंतालीस) दिनों के अन्दर फिट करवायेगा। यदि 45 (पैंतालीस) दिनों के अन्दर परिवादी की मशीन को सही हालत में उसके घर में फिट करने में अनावेदक असफल होता है तो परिवादी को अनावेदक 15600.00 (पन्द्रह हजार छैः सौ) रू0 का भुगतान करेगा। साथ ही परिवादी एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट की सुविधा से अक्टूबर 2020 से आज तिथि तक बंचित है, की क्षतिपूर्ति स्वरूप अनावेदक परिवादी को 15600.00 (पन्द्रह हजार छैः सौ) रू0 पर 6 (छैः) प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज 01 नवम्बर 2020 से मशीन वापस करने की तिथि तक का देनदार रहेगा। प्रकरण की परिस्थितियों में अनावेदक स्वतः का वाद व्यय वहन करने के साथ ही परिवादी का वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क वहन करेगा, जिसका मूल्यांकन 2500.00 (दो हजार पॉंच सौ) रू0 किया जाता है, जिसे अनावेदक परिवादी को अदा करेगा।
09/ इस प्रकार हम परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये निम्नानुसार आदेश प्रदान करते हैं:-
(क) अनावेदक परिवादी के द्वारा क्रय किये गये एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट को बनवाकर सही हालत में परिवादी के घर पर 45 (पैंतालीस) दिनों के अन्दर फिट करवायेगा। यदि 45 (पैंतालीस) दिनों के अन्दर परिवादी की मशीन को सही हालत में उसके घर में फिट करने में अनावेदक असफल होता है तो परिवादी को अनावेदक 15600.00 (पन्द्रह हजार छैः सौ) रू0 का भुगतान करेगा।
(ख) परिवादी एक्वागार्ड रेविना रोनेक्सट की सुविधा से अक्टूबर 2020 से आज तिथि तक बंचित है, की क्षतिपूर्ति स्वरूप अनावेदक परिवादी को 15600.00 (पन्द्रह हजार छैः सौ) रू0 पर 6 (छैः) प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज 01 नवम्बर 2020 से मशीन वापस करने की तिथि तक प्रदान करे।
(ग) अनावेदक परिवादी को वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क के मद में 2500.00 (दो हजार पॉंच सौ) रू0 अदा करे।
(घ) अनावेदक पारित एवार्ड की सम्पूर्ण राशि 60 (साठ) दिनों के अन्दर इस जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा, अम्बिकापुर में जमा करे, जिसे परिवादी नियमानुसार प्राप्त कर सकेगा। यदि अनावेदक पारित एवार्ड की सम्पूर्ण राशि 60 (साठ) दिनों के अन्दर जमा करने में असफल रहता है तो 60 (साठ) दिनों के बाद हुये विलम्ब के लिये पारित एवार्ड की सम्पूर्ण राशि पर 8 (आठ) प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज अनावेदक परिवादी को अदा करेगा।
10/ तदानुसार प्रकरण में आदेष पारित किया गया।
(राकेश पाण्डेय) (नवनी कान्त दत्ता)
अध्यक्ष सदस्य
जि0उप0वि0प्रति0आयोग,
अम्बिकापुर-सरगुजा (छ0ग0)
आदेष पारित दिनांक- 29.09.2023