प्र0 क ्रं0- सी.सी./2023/ 04 सूर्य कान्त जायवाल आद ेश पारित दिनांक- 17.08.2023
विरूद्ध
रोषन सोनी प्रोपराईटर ताज स्टूडियो अम्बिकापुर
आंशिक स्वीकार च्ंहम 1 व ि7
संस्थित दिनांक15.05.2023
अंतिम तर्क दिनांक-14.08.2023
आदेष दिनांक-17.08.2023
सूर्यकान्त जायसवाल आ0 विजय कुमार जायसवाल, निवासी- गोधनपुर,
थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला - सरगुजा (छ0ग0)
मो0 न ं0- 9753458634
(द्वारा श्री धनंजय तिवारी अधिवक्ता वास्ते परिवादी)
.............................
रोशन सोनी प्रोपराईटर ताज स्टूि डयो रिंग रोड केदारपुर, थाना व तहसील
अम्बिकापुर, जिला - सरगुजा (छ0ग0) मो0 नं0- 9753052417
(अनावेदक एकपक्षीय)
................................
माननीय श्री राकेष पाण्डेय, अध्यक्ष,
माननीय श्री नवनी कान्त दत्ता, सदस्य,
परिवादी की आ ेर से श्री धनंजय तिवारी अधिवक्ता।
01/ परिवादी न े अनावेदक के विरूद्ध फोटोग ्राफी हेतु 25000.00
(पच्चीस हजार) रू0 प्राप्त करने क े बाद भी आज दिनांक तक शादी मे ं खींची
गई फोटो के एलबम एवं बनाय े गये वीडियो प्रदान नहीं करने पर, सेवा म ें कमी
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आंशिक स्वीकार च्ंहम 2 व ि7
किय े जान े क े कारण क्षतिपूर्ति हेतु यह परिवाद अर्न्तगत धारा 35 उपभा ेक्ता
संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत् प्रस्तुत किया है।
02/ परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का संक्षेप इस प्रकार है कि
परिवादी की शादी माह अप्रैल 2022 में डॉ0 अंजली जायसवाल से च ंदौरीपारा
वार्ड नं0-05 तहसील वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर (छ0ग0) म े ं होना तय हुआ
था। शादी के सम्पूर्ण कार्य क ्रम मण्डप से लेकर पार्टी तक दिनांक 15.04.2022
से दिनांक 19.04.2022 तक की फोटो खींचना एवं वीडियो बनान े हेतु 35000.00
(पैंतिस हजार) रू0 म ें परिवादी का अनावेदक से सौदा तय हुआ था, जिस हेतु
परिवादी ने 5000.00 (पॉ ंच हजार) रू0 अग्रिम राशि दिनांक 12.02.2022 को
अनावेदक को प्रदान कर पावती प्राप्त किया एवं शेष राशि शादी के कार्य क्रमों
के दौरान 20000.00 (बीस हजार) रू0 तथा शेष 10000.00 (दस हजार) रू0
शादी के सम्प ूर्ण कार्य क्रम समाप्त होने के बाद खींची गई फा ेटो एवं बनाय े गये
वीडियो एलबम सहित प्रदान करते समय अनावेदक को भुगतान किय े जाने हेतु
सौदा तय किया गया था। तय किय े गय े सौद े के अन ुसार परिवादी द्वारा शादी
के दिन दिनांक 17.04.2022 को 10000.00 (दस हजार) रू0 फोन पे के माध्यम
से एवं शादी पार्टी दिनांक 19.04.2022 को 10000.00 (दस हजार) रू0 फोन पे
के माध्यम से अनावेदक को प्रदान किया गया। इस प्रकार अनाव ेदक द्वारा कुल
25000.00 (पच्चीस हजार) रू0 प्राप्त कर लेने के बाद भी शादी के फा ेटो एवं
वीडियो एलबम सहित मांग करन े पर परिवादी को प्रदान नहीं किया गया,
जबकि तय सौद े के अनुसार 10000.00 (दस हजार) रू0 शादी के फोटो एवं
वीडियो एलबम सहित परिवादी को प्रदान करने के बाद भुगतान करना था,
जिसे भुगतान करने का आश्वासन भी परिवादी द्वारा अनाव ेदक को दिया गया
था, फिर भी अनावेदक द्वारा अनेक बहाने बनाकर शादी के फोटो एवं वीडियो
एलबम सहित देने म ें टाल-मटोल किया जाता रहा है। परिवादी द्वारा बार-बार
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आंशिक स्वीकार च्ंहम 3 व ि7
शादी के फोटो एवं वीडियो एलबम सहित द ेने हेतु अनावेदक से निवेदन किया
गया, जिस पर अनावेदक द्वारा फा ेटो एवं वीडियो नष्ट/क्रप्ट हो जाने का
बहाना बनाकर आज तक परिवादी को प्रदान नहीं किया गया, तब परिवादी न े
अपने अधिवक्ता के माध्यम से अनावेदक को वैधानिक नोटिस दिनांक
13.02.2023 को प्रेषित कर शादी के फा ेटो एवं वीडियो एलबम सहित प्रदान
करन े को कहा और नहीं द ेने की स्थिति म ें अनावेदक द्वारा प्राप्त की गई राशि
25000.00 (पच्चीस हजार) रू0 परिवादी को वापस प्रदान करने का निवेदन
किया गया, परन्तु दिनांक 21.02.2023 को अनावेदक को नोटिस प्राप्त होने के
बाद भी शादी के फोटो एवं वीडियो एलबम सहित परिवादी को प्रदान नही ं
किया गया, तब हार, थक कर परिवादी को यह परिवाद माननीय जिला
उपभोक्ता आयोग अम्बिकापुर, सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ा है।
अनावेदक के कृत्य से परिवादी को फोटो एवं वीडियो से सदा के लिय े वंचित
होना पड़ा है, जिससे उत्पन्न क्षति का मूल्यांकन परिवादी द्वारा 100000.00 (एक
लाख) रू0 किया जा रहा है। साथ ही वैधानिक नोटिस का व्यय 2000.00 (दो
हजार) रू0 भी परिवादी अनावेदक स े प्राप्त करने का अधिकारी होना लेख किया
है। परिवादी ने शादी के कार्य क्रम में खींची गई फोटो एवं बनाय े गये वीडियो
एलबम क्वानटिटी एवं क्वालिटी अनुरूप अनावेदक से दिलाय े जान े अथवा
परिवादी द्वारा प्रदान की गई 25000.00 (पच्चीस हजार) रू0 पावती दिनांक
12.02.2022 से भुगतान दिनांक तक 10 (दस) प्रतिशत मासिक ब्याज सहित
वापस दिलाने, मानसिक क्षति 100000.00 (एक लाख) रू0, वैधानिक नोटिस
व्यय 2000.00 (दो हजार) रू0, वाद व्यय एवं अन्य प्रतिकार अनावेदक स े
दिलाय े जाने का निवेदन किया है।
03/ अनावेदक की ओर से प्रकरण म ें कोई जवाब, शपथपत्र एवं
दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किय े गय े है ं। प्रकरण मे ं जिला उपभा ेक्ता आयोग सरगुजा,
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अम्बिकापुर (छ0ग0) द्वारा अनावेदक को नोटिस प्रेषित किया गया था, जिस पर
रिफ्यूज लिखकर बंद लिफाफा वापस कर दिया गया है, जो प्रकरण म ें स ंलग्न
है। न्यायहित में अनावेदक की उपस्थिति एव ं जवाब हेतु अवसर दिया गया,
किन्तु अनावेदक की ओर स े प्रकरण म ें पैरवी हेतु न तो अनावेदक और न ही
उसकी ओर से कोई अधिवक्ता या प्रतिनिधि ही उपस्थित हुय े, जिसक े कारण
अनावेदक के विरूद्ध दिनांक 14.08.2023 को प्रकरण म े एकपक्षीय कार्य वाही
किया जा कर परिवादी पक्ष का अंतिम तर्क सुना गया।
04/ परिवादी की ओर से अपने परिवाद क े समर्थन में स्वय ं का
शपथपत्र, दिनांक 11.07.2023 को साक्ष्य स्वरूप स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत कर
सूची अनुसार 08 आठ दस्तावेज प्रस्तुत किय े गय े है ं, जिसे प्रदर्श सी-1 से
प्रदर्श सी-8 तक प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्श सी-1 शादी कार्ड की मूल प्रति,
प्रदर्श सी-2 परिवादी द्वारा अनावेदक को दी गई अगि ्रम राशि 5000.00 (पॉ ंच
हजार) रू0 की पावती दिनांक 12.02.2022 की म ूल प्रति, प्रदर्श सी-3 दिनांक
17.04.2022 को भुगतान की गई राशि क े ट्रान्जेक्शन आई डी की प्रतिलिपि,
प्रदर्श सी-4 दिनांक 19.04.2022 को भुगतान की गई राशि के टाªन्जेक्शर्न आइ
डी की प्रतिलिपि, प्रदर्श सी-5 परिवादी द्वारा दिनांक 13.02.2023 को प्रेषित
वैधानिक नोटिस की द्वितीय प्रति, प्रदर्श सी-6 रजिस्ट्री डाक रसीद की म ूल
प्रति, प्रदर्श सी-7 अनाव ेदक को प्राप्त वैधानिक नोटिस की आ ॅन लाईन पावती
की प्रतिलिपि, प्रदर्श सी-8 परिवादी के आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत किया
है।
05/ प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नानुसार वाद प्रश्नों की रचना की
जाती है:-
1/ क्या अनावेदक न े परिवादी से 25,000.00 (पच्चीस हजार) रू0
प्राप्त कर षेष रकम 10000.00 (दस हजार) रू0 के भुगतान का
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आष्वासन दिय े जाने के बाद भी फोटो एलबम और विडीयो न
देकर स ेवा म ं े कमी किया है
2/ यदि हां तो उचित अन ुतोष क्या हो
06/ प्रकरण का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि परिवादी न े
परिवाद पत्र म ें उल्लेखित तथ्यो ं क े समर्थन म ें स्वतः का शपथपत्र दिनांक
11.07.2023 एवं दस्ताव ेज सूची अनुसार 08 आठ दस्तावेज प्रस्तुत किया है।
प्रदर्श सी-1 शादी कार्ड की म ूल प्रति, प्रदर्श सी-2 अनावेदक व्दारा परिवादी स े
अगि ्रम राशि 5000.00 (पॉ ंच हजार) रू0 प्राप्त कर दी गई पावती दिनांक
12.02.2022 की म ूल प्रति, प्रदर्श सी-3 दिनांक 17.04.2022 को अनावेदक के
बताय े खात े म े 10,000 (दस हजार रू) े भ ुगतान करने के समर्थन म े परिवादी के
दिये गए दस्तावेज की प्रतिलिपि, प्रदर्श सी-4 दिनांक 19.04.2022 को
अनावेदक के बताय े खाते म े 10,000 (दस हजार रू) े भुगतान करने क े समर्थन
मे परिवादी के दिय े गए दस्तावेज की प्रतिलिपि, प्रदर्श सी-5 परिवादी द्वारा
अनावेदक को भिजवाया गया वैधानिक नोटिस दिनांक 13.02.2023, प्रदर्श सी-6
डाक विभाग व्दारा जारी रजिस्ट्री डाक रसीद की मूल प्रति, प्रदर्श सी-7
अनावेदक पर नोटिस तामिली के संब ंध म े ऑन लाईन पोस्टल साईट स े डाउन
लोड प्रति, प्रदर्श सी-8 परिवादी के पहचान स्वरूप प्रस्तुत अपन े आधार कार्ड
की फोटोप्रति प्रस्तुत किया है। परिवादी ने अपना दावा प्राथमिक रूप से
प्रमाणित कर दिया है और यह स्थापित कर दिया है कि अनावेदक के व्दारा
फोटो एलबम और वीडियोग ्राफी कर मंडप से ल ेकर पार्टी की तिथि 19.04.2022
तक करने का सौदा 35,000.00 (पं ैतीस हजार) रूपये म ें करन े का सौदा कर
25,000.00 (पचीस हजार) रूपय े प्राप्त कर षेष राषि 10,000.00 (दस हजार)
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रूपय े फोटो एलबम व विडियो की प्रति देत े समय प्राप्त करने का सौदा किया
था, किन्तु अनावेदक फोटो एलबम एवं विडीयो की प्रति देने म े असफल हो गया
है, इस प्रकार अनावेदक परिवादी को दी जाने वाली सेवा म े ं कमी किया है।
वाद प्रश्न क्रमांक 2
07/ परिवादी क े विवाह की फोटो खींचकर ऐलबम और वीडियो बनान े
की संविदा कर अनावेदक क े व्दारा 35,000.00 (पैंतीस हजार) रूपये मे ं करने
का सौदा कर 25,000.00 (पचीस हजार) रूपय े अगि ्रम के रूप मे प्राप्त करन े के
बाद संविदा भंग कर परिवादी/उपभोक्ता को परिवादी के विवाह का फोटो
ऐलबम और वीडियो प्रदान नहीं कर उससे वंचित कर क्षति पहुंचाया है, जिसकी
कीमत परिवादी के लिए अनमोल है। ऐसी परिस्थिति म ं े हम पाते हैं कि
अनावेदक के व्दारा परिवादी स े प्राप्त किए गए अगि ्रम की रकम 25,000.00
(पचीस हजार) रूपय े परिवादी को अनाव ेदक प्रदान कर ेगा। परिवादी को उसके
विवाह के फोटो ऐलबम और वीडियो स े व ंचित करने से परिवादी एवं उसक े
परिवार वालो ं का े पहुंचे मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति हेतु मूल्यांकन 50000.00
(पचास हजार) रू0 किया जाता है, जिसे अनावेदक व्दारा परिवादी को प्रदान
किया जावेगा। परिवादी को अनावेदक से अनुतोष पान े हेतु परिवाद प्रस्तुत करने
को बाध्य होना पडा है, जिसके वाद व्यय का म ूल्यांकन 5000.00 (पांच हजार)
रू0 किया जाता है।
08/ इस प्रकार परिवादी का परिवाद आ ंषिक रूप से स्वीकार कर
निम्नानुसार अनुतोष प्रदान किया जाता है-
(क) अनावेदक, परिवादी से प्राप्त ऐडवांस की रकम 25,000.00
(पचीस हजार) रूपय े परिवादी को प्रदान कर े।
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(ख) परिवादी को उसके विवाह के फोटो ऐलबम आ ैर वीडियो से
वंचित करने से परिवादी एवं उसके परिवार वालो ं को पहुंचे
मानसिक स ंताप की क्षतिपूर्ति हेतु म ूल्यांकन 50000.00 (पचास
हजार) रू0 अनावेदक क े व्दारा परिवादी को प्रदान किया जाव ेगा।
(ग) अनावेदक स्वतः अपना वाद वहन करने के साथ परिवादी को
परिवाद व्यय 5000.00 (पांच हजार) रू0 प्रदान करेगा।
(घ) अनावेदक पारित एवार्ड की सम्पूर्ण राशि 60 (साठ) दिनो ं के
अन्दर इस जिला उपभोक्ता आयोग सरग ुजा, अम्बिकापुर म ें जमा
करेगा, जिस े परिवादी नियमानुसार प्राप्त कर सकेगा। यदि
अनावेदक द्वारा पारित एवार्ड की सम्पूर्ण राशि 60 (साठ) दिनों मे
जमा नहीं की जाती है तो पारित एवार्ड की सम्पूर्ण राशि पर 8
(आठ) प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ अनावेदक परिवादी
को अदा करेगा।
09/ तदनुसार आदेष पारित किया गया।
(राकेश पाण्डेय) (नवनी कान्त दत्ता)
अध्यक्ष सदस्य
जि0उप0वि0प्रति0आयोग,
अम्बिकापुर-सरगुजा (छ0ग0)
आदेष पारित दिनांक- 17.08.2023