Rajasthan

Sawai Madhopur

87/2013

Uday Singh Jat - Complainant(s)

Versus

Shri RAm Transport finance company - Opp.Party(s)

13 Feb 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 87/2013
 
1. Uday Singh Jat
Karoli
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

                                                                  जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, सवाई माधोपुर
समक्ष:-    श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, अध्यक्ष
             श्री सौभाग्यमल जैन, सदस्य
         
परिवाद सं0:-87/2013                                                                                                           परिवाद प्रस्तुति दिनांकः- 7.02.2013
उदय सिंह जाट पुत्र श्री बुद्वूराम जाट, आयु-35 साल, जाति-जाट, निवासी- ग्राम जहांगीरपुर तहसील व जिला करौली।
                                                                                                                                       परिवादी
विरुद्ध
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, इ-8 इपीआइपी रीको इण्डस्ट््रीज एरिया, सीतापुरा, जयपुर जरिये प्रबन्धक ।
                                                                                                                                        विपक्षी
उपस्थिति:-
1.    श्री भानू कुमार सिंहल अधिवक्ता परिवादी
2.    श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल अधिवक्ता विपक्षी
द्वारा कैलाश चन्द्र शर्मा (अध्यक्ष)                                                                                               दिनांक:-13 फरवरी, 2015
                                                                                       नि  र्ण  य
    परिवादी ने यह परिवाद संक्षेप में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि उसने मोटर साइकिल बजाज डिस्कवर 100 सीसी जिसका रजिस्ट््रेशन संख्या आरजे 34/एससी/0712 का वह रजिस्टर्ड मालिक है, का विपक्षी बीमा कम्पनी से दिनांक 13.10.11 से 12.10.12 तक की अवधि के लिए करवाया था।  बीमा करते समय विपक्षी बीमा कम्पनी ने उक्त मोटरसाईकिल की वेल्यूएशन 28,000/- रूपये मानते हुये 885 रूप्ये प्रिमियम के लिये थे और बीमा पाॅलिसी संख्या 106051/31/12/012075 जारी की थी। दिनांक 22.12.2011 को परिवादी की उक्त मोटर साइकिल रिषीता उच्च माध्यमिक विधालय गंगापुर सिटी से चोरी हो गई। मोटर साइकिल को काफी तलाश किया मगर मोटर साइकिल का कहीं पर भी पता नहीं चलने पर परिवादी ने पुलिस थाना गंगापुर सिटी में उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई तथा विपक्षी बीमा कम्पनी को भी सूचित किया। जिस पर विपक्षी बीमा कम्पनी ने उक्त सूचना क्रमांक 75382 पर दिनांक 23.12.11 को दर्ज करना परिवादी को बताया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद अनुसंधान अदम पता माल मुलजिम में नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन संख्या 15/2012 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट््रेट गंगापुर सिटी के यहंा पेश कर दी। विपक्षी बीमा कम्पनी ने उक्त चोरी की घटना के बाद क्लेम नम्बर 10000/31/12/सी/048820 दर्ज करते हुये कार्यवाही शुरू की। परिवादी ने विपक्षी द्वारा चाहे  गये सभी दस्तावेजात की पूर्ति भी कर दी । लेकिन विपक्षी बीमा कम्पनी ने दिनांक 25.7.2012 को उसमें डिले इन्टीमेशन कारण बताते हुये परिवादी का उक्त क्लेम निरस्त कर दिया। जो विपक्षी बीमा कम्पनी का भारी सेवा दोष है। अतः परिवादी का परिवाद स्वीकार फरमाया जाकर अनुतोष दिलाये जाने की प्रार्थना की है।
    विपक्षी बीमा कम्पनी ने परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रश्नगत वाटन मोटर साइकिल नम्बरी आर जे 34 एस सी 0712 दिनांक 22.12.2011 को चोरी होना कथित किया है जिसकी लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 5 जनवरी 2012 को पुलिस थाना गंगापुर सिटी पर रिपोर्ट संख्या 28/2012 दर्ज कराई गई है जो कि कथित चोरी की घटना से 14 दिन पश्चात भारी विलम्ब से दर्ज कराई गई है। इस प्रकार बीमा कम्पनी की शर्त संख्या 1 व 8 का पूर्णतः उल्लघंन किया है। प्रश्तगत वाहन का बीमा जयपुर आॅफिस द्वारा किया गया है। जयपुर आॅफिस में ही प्रिमियम राशि जमा हुई है व पाॅलिसी भी जयपुर आॅफिस द्वारा जारी की गई है। विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई भी कार्यालय अथवा शाखा कार्यालय श्रीमान् मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इस कारण यह परिवाद पत्र सुनवाई का अधिकार माननीय मंच को न होने के कारण भी खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार परिवादी का क्लेम खारिज कर विपक्षी बीमा कम्पनी ने कोई सेवा दोष कारित नहीं किया है। अतः परिवादी का परिवाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन विपक्षी बीमा कम्पनी ने किया है।
    परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रति प्रा.प. थानाधिकारी गंगापुर सिटी को दिया,एफ आई आर नं. 28/2012, एफ आर, एसीजेएम न्यायालय की आदेशिका दिनांकित 31.1.12, आर सी मोटर साइकिल नम्बरी आर जे 34 एस सी 0712, बीमा कॅवर नोट,  पत्र जो बीमा कम्पनी ने परिवादी को दिया आदि पेश किये है जबकि विपक्षी बीमा कम्पनी ने जवाब के समर्थन में मनीष गुप्ता लीगल अधिकारी श्री राम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी का  एवं साक्ष्य में दीपक अग्निहोत्री लीगल अधिकारी का शपथ पत्र पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में कुछ भी पेश नहीं किया गया है।
    उभय पक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अध्योपान अध्ययन किया गया।
    पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित मोटर साइकिल दिनांक 22.12.2011 को चोरी हुई है। जिसकी एफ आई आर संख्या 28/2012 दिनांक 5.1.2012 को थाना गंगापुर सिटी में दर्ज कराई गई है। एफ आई आर की प्रति संलग्न मिसल है। इस प्रकार परिवादी ने चोरी हुई मोटर साइकिल की एफ आई आर लगभग 14 दिन देरी से दर्ज करवाई है। माननीय राष्ट््रीय आयोग नई दिल्ली द्वारा न्यायिक दृष्टान्त न्यु इंण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम त्रिलोचन  iv 2012 CPJ 44(NC) = in FA No. 321 of 2005 decided on 9.12.2009 में केवल दो दिन की देरी से एफ आई आर दर्ज करवाने पर बीमा क्लेम खारिज किया हैं । जबकि इस प्रकरण में लगभग 14 दिन की देरी है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त को ध्यान में रखते हुये परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना परिवाद व्यय स्वयं वहन करें।
आदेश
    अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना परिवाद व्यय स्वयं वहन करें।

  सौभाग्यमल जैन                                                                                                                    कैलाश चन्द्र शर्मा
      सदस्य                                                                                                                                  अध्यक्ष    

                                                          निर्णय आज दिनांक  13.02.2015 को खुले मंच में सुनाया गया।

सौभाग्यमल जैन                                                                                                                      कैलाश चन्द्र शर्मा
     सदस्य                                                                                                                                  अध्यक्ष
  

 

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