Uttar Pradesh

StateCommission

RP/69/2022

Raj Kumari Gupta - Complainant(s)

Versus

Shri Ram Transport Finance Co. Ltd. - Opp.Party(s)

Anil Kumar Mishra

19 Oct 2022

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Revision Petition No. RP/69/2022
( Date of Filing : 10 Oct 2022 )
(Arisen out of Order Dated 27/08/2022 in Case No. C/27/2022 of District Lakhimpur Khiri)
 
1. Raj Kumari Gupta
W/o Sri Govind Kumar Gupta R/o H.no. 468 Moh. Hathipur Shitala Devi Mandir City Lakhimpur Dist. Kheri
...........Appellant(s)
Versus
1. Shri Ram Transport Finance Co. Ltd.
office 2nd floor Haseeb Building Kachahri road Lakhimpur Dist. Kheri
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 19 Oct 2022
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्‍तर प्रदेश, लखनऊ।

मौखिक

पुनरीक्षण सं0-६९/२०२२

 

(जिला उपभोक्‍ता फोरम/आयोग, लखीमपुर-खीरी द्धारा परिवाद सं0-२७/२०२२ में पारित प्रश्‍नगत आदेश दिनांक २७-०८-२०२२ के विरूद्ध)

 

राज कुमारी गुप्‍ता पत्‍नी श्री गोविन्‍द कुमार गुप्‍ता निवासिनी मकान नं0-४६८, मोहल्‍ला हाथीपुर, शीतला देवी मन्दिर के पीछे, शहर लखीमपुर, जिला–खीरी, यू0पी0। 

........... पुनरीक्षणकर्ता/परिवादिनी।    

बनाम      

श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फाइनेंस कं0लि0, ब्रान्‍च आफिस द्वितीय तल हसीब बिल्डिंग, सुनहरी मस्जिद के सामने, कचहरी रोड लखीमपुर, जिला-खीरी, यू0पी0, पिन कोड २६२७०१.

  …….. प्रत्‍यर्थी/विपक्षी।

समक्ष :-

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।                 

 

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित  :- श्री अनिल कुमार मिश्रा विद्वान अधिवक्‍ता एवं परिवादिनी राज कुमारी गुप्‍ता स्‍वयं।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।

 

दिनांक :- १९-१०-२०२२.

 

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

 

निर्णय

 

प्रस्‍तुत पुनरीक्षण याचिका इस आयोग के सम्‍मुख पुनरीक्षणकर्ता राज कुमारी गुप्‍ता द्वारा जिला उपभोक्‍ता फोरम/आयोग, लखीमपुर- खीरी द्धारा परिवाद सं0-२७/२०२२ राज कुमारी गुप्‍ता बनाम श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फाइनेंस कं0लि0 व अन्‍य में पारित प्रश्‍नगत आदेश दिनांक २७-०८-२०२२ के विरूद्ध योजित की गई है।

मेरे द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्‍ता श्री अनिल कुमार मिश्रा एवं परिवादिनी/पुनरीक्षणकर्ता राज कुमारी गुप्‍ता को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त अभिलेखों का परिशीलन किया गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

 

 

 

 

-२-

उक्‍त आदेश में के परिशीलन से यह स्‍पष्‍ट पाया गया कि परिवादिनी द्वारा विपक्षी से कुल धनराशि १४.०० लाख रू० का ऋण प्राप्‍त कर ट्रक क्रय कर पंजीयन कराया गया जिसका पंजीयन नम्‍बर यू0पी0-१७ ए0टी0-४२६५ अंकित पाया गया। परिवादिनी का कथन है कि उसके द्वारा १४.०० लाख रू० का जो ऋण प्राप्‍त किया गया था उसके विरूद्ध कुल मूल धनराशि व ब्‍याज सहित १७,६४,४२३/- रू० दिनांक ०४-०२-२०२२ तक जमा किया जा चुका है जबकि विपक्षी की ओर से जिला फोरम के सम्‍मुख यह तथ्‍य उल्लिखित किया गया कि परिवादिनी के नवीन ऋण अनुबन्‍ध सं0- LKMPRT 905020002 के अनुसार कुल बकाया धनराशि मय ब्‍याज १६,०७,३९५/- रू० दिनांक १९-०३-२०२२ तक देय है। चूँकि उपरोक्‍त बकाया धनराशि परिवादिनी द्वारा विपक्षी को प्राप्‍त नहीं कराई गई है अत्एव विपक्षी द्वारा परिवादिनी को प्राप्‍त कराए गए ऋण के विरूद्ध क्रय किए गए ट्रक से उपरोक्‍त देय धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जा सकती है जिसके सम्‍बन्‍ध में उपरोक्‍त आदेश जिला फोरम द्वारा दिनांक २७-०८-२०२२ को पारित किया गया है।

जिला फोरम ने उपरोक्‍त आदेश में प्रार्थना पत्र स्‍थगन कागज संख्‍या ०५ निरस्‍त किया तथा साक्ष्‍य/लिखित बहस हेतु दिनांक २९-०९-२०२२ की तिथि निश्चित की। पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्‍ता द्वारा पुनरीक्षणकर्ता राज कुमारी गुप्‍ता की उपस्थिति में यह तथ्‍य उल्लिखित किया गया कि दिनांक ०२-१२-२०२२ की तिथि जिला फोरम के सम्‍मुख नियत की गई है परन्‍तु यह तथ्‍य उल्लिखित नहीं किया गया कि साक्ष्‍य व लिखित बहस प्रस्‍तुत किए गए अथवा नहीं।

उपरोक्‍त तथ्‍यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला फोरम के उक्‍त आदेश के अनुपालन में साक्ष्‍य/लिखित बहस दो सप्‍ताह की अवधि में विपक्षी के अधिवक्‍ता को प्राप्‍त कराकर जिला फोरम के सम्‍मुख प्रस्‍तुत किए जाने हेतु परिवादिनी/पुनरीक्षणकर्ता को आदेशित किया जाता है। अगली निश्चित तिथि ०२-१२-२०२२ तक परिवादिनी के प्रश्‍नगत ट्रक के सन्‍दर्भ में उसके विरूद्ध उत्‍पीड़नात्‍मक कार्यवाही स्‍थगित की जाती है। जिला फोरम को आदेशित किया जाता है कि परिवाद सं0-२७/२०२२

 

 

 

-३-

का गुणदोष के आधार पर विधि अनुसार निस्‍तारण यथासम्‍भव तीन माह की अवधि में सुनिश्चित करें।

तदनुसार प्रस्‍तुत पुनरीक्षण याचिका अन्तिम रूप से निस्‍तारित की जाती है।  

आशुलिपिक/वैयक्तिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

                                    (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)                  

                                      अध्‍यक्ष                                                                                                                      

 

प्रमोद कुमार,

वैयक्तिक सहायक ग्रेड-१,

कोर्ट नं0-१. 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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