ORDER | द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्यक्ष - इस परिवाद के माध्यम से परिवादी ने अनुरोध किया है कि विपक्षीगण से उसे चोरी हुऐ ट्रक की बीमा राशि मुवलिग 3,50,000/- रूपया 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाई जाये। ट्रक चोरी हो जाने के फलस्वरूप आय के नुकसान की मद में 1,00,000/- रूपया तथा परिवद व्यय की मद में 30,000/- रूपया परिवादी ने अतिरिक्त मांगे है। मानसिक कष्ट की मद में क्षतिपूर्ति दिलाऐ जाने का भी परिवादी ने अनुरोध किया है
- परिवाद कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी का ट्रक सं0- यू0पी0 21 एम0- 6252 दिनांक 23/2/2012 से 22/2/2013 तक की अवधि हेतु विपक्षी सं0-1 से बीमित था। दिनांक 15/10/2012 को कस्वा तातपुर पत्थर जनपद आगरा से परिवादी का उक्त ट्रक चोरी हो गया। दिनांक 18/11/2012 को परिवादी ने ट्रक चोरी की रिपोर्ट थाना बसई जगनेर जिला आगरा में दर्ज कराई। घटना से अगले दिन अर्थात् 16/10/2012 को परिवादी ने विपक्षी सं0-1 के बीमा एजेन्ट आसिफ अहमद खां, जो परिवाद में विपक्षी सं0-3 हैं को चोरी की बाबत उसके मोबाइल पर सूचित किया। तदोपरान्त 16/10/2012 को ही बीमा कम्पनी के टोल फ्री नवम्बर पर भी परिवादी ने चोरी की सूचना दी और क्लेम दर्ज करने का अनुरोध किया। विपक्षी बीमा कम्पनी को चोरी की लिखित सूचना परिवादी द्वारा दिनांक 09/1/2013 को दी गई। परिवादी का अग्रेत्तर कथन है कि चोरी गऐ ट्रक का कुछ पता नहीं चला पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जो न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। परिवादी ने विपक्षी के निर्देशानुसार सारे कागजात विपक्षी सं0-2 को प्रेषित कर दिऐ हैं इसके बावजूद भी उसके क्लेम का भुगतान विपक्षीगण द्वारा नहीं किया गया है। परिवादी का आरोप है कि विपक्षीगण के कार्य सेवाओं में कमी एवं लापरवाही दर्षित करते हैं उसने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष विपक्षीगण से दिलाऐ जाने की प्रार्थना की।
- परिवाद के साथ सूची कागज सं0-3/6 लगायत 3/8 के माध्यम से परिवादी ने परिवाद के समर्थन में अपना शपथ पत्र, विपक्षी द्वारा दस्तावेज तलब किऐ जाने हेतु प्राप्त मांग पत्र मूल रूप में दाखिल किया। इसके अतिरिक्त परिवादी ने जबाब नोटिस दिनांक 16/8/2013, विपक्षी सं0-2 को भेजे गऐ कानूनी नोटिस दिनांकित 30/9/2013, 06/11/2013, विपक्षी सं0-1 को भेजे गऐ कानूनी नोटिस दिनांकित 10/3/2014 एवं 28/3/2014, डाकखाने की रसीदात, ट्रक की आर0सी0 ट्रक का विवरण, परमिट, फिटनेस, टैक्स जमा करने की रसीद, बीमा कवर नोट ट्रक चालक गुच्छन खां की वोटर आई0डी0, ड्राईविंग लाईसेंस, गुलशन खां के शपथ पत्र, परिवादी के पैन नवम्बर, परिवादी के शपथ पत्र दिनांकित 09/11/201, परिवादी के वोटर आई0डी0 कार्ड, पिछले वर्ष के बीमा कवरनोट, थाना बसई जिला आगरा में दिनांक 18/11/2012 को दर्ज चोरी की एफ0आई0आर0 , परिवादी द्वारा थाने में दी गई ट्रक चोरी की तहरीरी रिपोर्ट, पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रेषित एफ0आर0, न्यायालय द्वारा एफ0आर0 स्वीकृत किऐ जाने के आदेश, नेश्नल क्राइम व्यूरो को परिवादी द्वारा दिनांक 10/1/2013 को ट्रक चोरी के सम्बन्ध में भेजी गई रिपोर्ट, आर0टी0ओ0 मुरादाबाद को भेजे गऐ पत्र, इन्डेमनिटी अन्टर टेकिंग तथा ट्रक अन्तरण हेतु विपक्षी को उपलब्ध कराऐ गऐ प्रपत्रों की फोटो प्रतियों को दाखिल किया गया है, यह कागजात पत्रावली के कागज सं0-3/9 लगायत 3/60 हैं।
- विपक्षी सं0-3 ने अपने शपथ पत्र से समर्थित प्रतिवाद पत्र कागज सं0-6/1 लगायत 6/3 दाखिल किया जिसमें उसने यह कथन करते हुऐ कि वह विपक्षी सं0-1 व 2 का बीमा एजेन्ट था और उसने परिवादी के खोऐ हुऐ ट्रक का बीमा बहैसियत एजेन्ट कराया था, परिवाद कथनों को स्वीकार किया, किन्तु परिवाद में अपने विरूद्ध लगाऐ गऐ कथनों से इन्कार किया। विपक्षी सं0-3 ने अपने विरूद्ध परिवाद को खारिज किऐ जाने और विपक्षी सं0-1 व 2 से परिवादी में मांगे गऐ अनुतोष दिलाऐ जाने का अनुरोध किया।
- विपक्षी सं0-1 व 2 की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज सं0-10/1 लगायत 10/7 दाखिल किया गया जिसमें ट्रक की कथित चोरी की तिथि पर परिवादी का ट्रक विपक्षी सं0-1 व 2 से 3,50,000/- रूपये बीमा राशि हेतु बीमित होना और अत्याधिक विलम्ब से ट्रक की चोरी की सूचना प्राप्त होना तो स्वीकार किया गया है, किन्तु शेष परिवाद कथनों से इन्कार किया गया है। विशेष कथनों में कहा गया है कि परिवादी ने कथित चोरी की सूचना उत्तरदाता विपक्षीगण को अत्याधिक विलम्ब से दिनांक 09/1/2013 को दी। ट्रक चेारी की पुलिस में रिपोर्ट लिखाऐ जाने में भी परिवादी द्वारा एक माह 3 दिन का विलम्ब किया गया जबकि बीमा पालिसी की शर्त के अनुसार परिवादी के लिए आवश्यक था कि वह कथित चोरी के बाद तत्काल पुलिस में चोरी की रिपोर्ट लिखाता और उत्तरदातागण को भी तत्काल सूचना देता, किन्तु परिवादी ने ऐसा नहीं किया और बीमा पालिसी की शर्त सं0-1 का उल्लंघन किया जिस कारण उत्तरदातागण-विपक्षीगण ने परिवादी को क्लेम अस्वीकृत कर दिनांक 16/3/2013 के पत्र द्वारा उसकी सूचना परिवादी को दे दी थी। उत्तरदाता—विपक्षीगण ने अग्रेत्तर यह भी कथन किया कि परिवादी के चालक ने ट्रक को अनजान स्थान में Unattended छोड़ था और ऐसा करके भी बीमा पालिसी की शर्त सं0-5 का उल्लंधन किया गया। उत्तरदाता विपक्षी सं0-1 व 2 ने यह कहते हुऐ कि उनहोंने सेवाऐं देने में कोई कमी अथवा त्रुटि नहीं की, परिवाद सव्यय खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की।
- परिवादी ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र कागज सं0-12/1 लगायत 12/4 दाखिल किया जिसके साथ उसने अपने वोटर आई0डी0 कार्ड की नकल बतौर संलग्नक दाखिल की। परिवादी के समर्थन में उसके चोरी गऐ ट्रक के चालक गुच्छन खां ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र कागज सं0-13/1 दाखिल किया जिसके साथ ड्राईविंग लाईसेंस की फोटो प्रतियों को बतौर संलग्नक दाखिल किया।
- विपक्षी सं0-1 व 2 की ओर से बीमा कम्पनी के लीगर आफिसर श्री संजय तिवारी ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र कागज सं0-14/1 लगायत 14/6 दाखिल किया जिसके साथ परिवादी द्वारा बीमा कम्पनी विपक्षी सं0-1 के प्रबन्धक को प्रेषित शपथ पत्र दिनांकित 09/1/2013 की फोटो प्रति और परिवादी को भेजे गऐ रिप्यूडिऐशन लेटर दिनांक 16/3/22013, बीमा कवरनोट एवं बीमा पालिसी की शर्तों की फोटो प्रतियों को बतौर संलग्नक दाखिल किया गया, यह संलग्नक पत्रावली के कागज सं0-14/7 लगायत 14/10 हैं। विपक्षी सं0-3 ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र कागज सं0-15/1 लगायत 15/3 दाखिल किया जिसमें उसने अपने प्रतिवाद पत्र के कथनों को दोहराया।
- पक्षकारों ने अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल की।
- हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
सामान्य सदस्य अध्यक्ष - जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद
28.12.2015 28.12.2015 हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 28.12.2015 को खुले फोरम में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया। ( सामान्य सदस्य अध्यक्ष - जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद
28.12.2015 28.12.2015 | |