Uttar Pradesh

Muradabad-II

CC/112/2014

Shri Amar Pal Singh - Complainant(s)

Versus

Shriram General Insurance Company - Opp.Party(s)

10 Sep 2015

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. CC/112/2014
 
1. Shri Amar Pal Singh
R/o Village Mirzapur Nurpur Post Daniyapur Tehsil Milak Distt. Rampur
...........Complainant(s)
Versus
1. Shri Ram General Insurance Company
Add:- A-16 Gandhi Nagar IInd Floor Rampur Road, Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह अनुरोध किया है कि उसे  दुर्घटनाग्रस्‍त हुऐ टैम्‍पो के दुर्घटना क्‍लेम के रूप में विपक्षी से 20,000/- रूपया दिलाऐ जाये। परिवाद व्‍यय अतिरिक्‍त दिलाऐ जाने की भी  मांग की गई।
  2.  संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार है कि परिवादी टैम्‍पो सं0 यू0पी0 22 टी /1994 का पंजीकृत स्‍वामी है। दिनांक 5/11/2011 से 4/11/2012 तक की अवधि हेतु विपक्षी सं0-1 से परिवादी ने इस टैम्‍पो का बीमा कराया। दिनांक 03/8/2012 को शाम के लगभग 4.30 बजे रामपुर -  बरेली राजमार्ग पर ट्रक से बचाने के चक्‍कर में परिवादी का टैम्‍पो अनियंत्रित होकर खन्‍दी में  पलट गया।  टैम्‍पो  में  लगभग  20,000/- रूपया का नुकसान हुआ। दिनांक  3/8/2012 को ही थाना शहजादनगर जिला रामपुर में परिवादी ने दुर्घटना कीतहरीरी रिपोर्ट दी। विपक्षीगण के सर्वेयर ने दिनांक 13/8/2012 को  दुर्घटनाग्रस्‍त टैम्‍पो का टैक्‍नीकल मुआयना किया। परिवादी ने दुर्घटना क्‍लेम  दिलाऐ जाने हेतु विपक्षीगण के समक्ष दावा प्रस्‍तुत किया जिसे विपक्षीगण ने  यह कहते हुऐ अस्‍वीकृत कर दिया कि दुर्घटना दिनांक 3/7/2012 को हुई थी।  परिवादी का कथन है कि दुर्घटना दिनांक 3/7/2012 को नहीं हुई बल्कि दिनांक 3/8/2012 को हुई थी। परिवादी के अनुसार विपक्षीगण को उसने लिखित कानूनी नोटिस भी भिजवाया, किन्‍तु विपक्षीगण क्‍लेम राशि अदा करने को  तैयार नहीं है।
  3.   परिवादी ने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष विपक्षीगण से दिलाऐ जाने  की प्रार्थना की।
  4.   परिवाद के साथ परिवादी ने टैम्‍पो की आर0सी0, परमिट, बीमा कवर  नोट, विपक्षी के सर्वेयर की रिपोर्ट दिनांक 13/8/2012 तथा  विपक्षीगण द्वारा क्‍लेम अस्‍वीकृत किऐ जाने सम्‍बन्‍धी पत्र दिनांकित 16/9/2013 की फोटो  प्रतियों को दाखिल किया।
  5.   विपक्षीगण की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज सं0-12/1 लगायत 12/3  दाखिल हुआ। प्रतिवाद पत्र में परिवाद के पैरा सं0-1 में उल्लिखित टैम्‍पो का  बीमा दिनांक 5/11/2011 से  4/11/2012 तक  की अवधि  हेतु किया जाना तो  स्‍वीकार किया है, किन्‍तु शेष  कथनों से इन्‍कार किया गया। विशेष कथनों  में कहा गया है कि  अभिकथित दुर्घटना दिनांक 3/7/2012 को हुई जिसकी सूचना उत्‍तरदाता विपक्षीगण को दिनांक 4/8/2012 को दी गई।  सूचना प्राप्‍त  होते ही विपक्षीगण ने सर्वेयर नियुक्‍त किया जिन्‍होंने दिनांक 13/8/2012 को  अपनी रिपोर्ट दी।  विपक्षीगण के अनुसार परिवादी ने दुर्घटना की सूचना चॅूंकि एक माह बाद विपक्षीगण को दी अत: परिवादी ने बीमा पालिसी की शर्त सं0-1 का उल्‍लंघन किया जिस कारण परिवादी का दावा नो-क्‍लेम  करके विपक्षीगण  ने परिवादी को सूचित कर दिया। विपक्षीगण ने यह कहते हुऐ कि परिवादी को सेवा देने में उन्‍होंने कोई त्रुटि नहीं की, परिवाद को सव्‍यय खारिज किऐ  जाने की प्रार्थना की।
  6.   परिवादी ने अवसर दिऐ जाने के बावजूद परिवाद कथनों के समर्थन में  कोई साक्ष्‍य शपथ पत्र दाखिल नहीं किया। विपक्षीगण ने भी कोई साक्ष्‍य नहीं दिया। दिनांक 10/9/2015 की तिथि बहस  हेतु नियत थी, किन्‍तु बहस हेतु पुकार पर कोई  उपस्थित  नहीं हुऐ।  हमने पत्रावली का अवलोकन  किया।  
  7. परिवादी ने परिवाद पत्र  में  दुर्घटना  दिनांक  3/8/2012  को  होनी बताया है जबकि विपक्षीगण के अनुसार  दुर्घटना  दिनांक  3/7/2012 को  हुई थी।  परिवादी  ने यधपि  परिवाद के  पैरा सं0-4 में  यह  उल्‍लेख  किया है कि  दिनांक 3/8/2012 को  ही  उसने थाना शहजादनगर जिला रामपुर  में  दुर्घटना  की लिखित तहरीर दे दी थी,  किन्‍तु  ऐसी  किसी तहरीर की  नकल अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट की नकल परिवादी  ने  पत्रावली पर  दाखिल नहीं की। थाने की  जी0डी0  की नकल  भी  परिवादी ने  दाखिल नहीं की  जिससे परिवादी के यह कथन  समर्थित होते कि दुर्घटना दिनांक 3/7/2012 को न होकर दिनांक 3/8/2012 को  हुई  थी। परिवाद कथनों को  सिद्ध करने  का  उत्‍तरदायित्‍व  परिवादी का  है, जिन्‍हें  वह  प्रमाणित  नहीं कर  पाया। यह  प्रमाणित नहीं हुआ है  कि  दुर्घटना दिनांक 3/8/2012 को  हुई  थी।
  8.   परिवादी के अनुसार दुर्घटना की सूचना परिवादी ने विपक्षीगण को दिनांक 4/8/2012 को दी। बीमा पालिसी की  शर्त सं0-1 का उल्‍लेख विपक्षीगण ने  अपने प्रतिवाद पत्र के  पैरा सं0-12 में किया है जिसके अनुसार दुर्घटना होने पर दुर्घटना की सूचना विपक्षीगण को  तत्‍काल  दी जानी चाहिए थी।  पृकटत: दुर्घटना की सूचना देने में  परिवादी ने एक माह का विलम्‍ब किया। इस प्रकार उसने बीमा पालिसी की शर्त सं0-1 का उल्‍लंघन किया है। इस शर्त के उल्‍लंघन के आधार पर परिवादी का  बीमा दावा अस्‍वीकृत करके विपक्षीगण ने कोई त्रुटि नहीं की है। 
  9.   उपरोक्‍त विवेचना के  आधार पर हम इस  निष्‍कर्ष पर पहुँचे हैं कि  परिवाद खारिज होने योग्‍य है।   

 

 

परिवाद खारिज किया जाता है।

 

 

    (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

          सदस्‍य               सदस्‍य              अध्‍यक्ष

  •     0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     10.09.2015           10.09.2015        10.09.2015

 

 

हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 10.09.2015 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

     (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

          सदस्‍य               सदस्‍य              अध्‍यक्ष

  •     0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     10.09.2015           10.09.2015        10.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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