Uttar Pradesh

Muradabad-II

CC/39/2012

Shri Aslam - Complainant(s)

Versus

Shriram General Insurance Company Ltd. - Opp.Party(s)

19 Aug 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. CC/39/2012
 
1. Shri Aslam
R/o Chaman Sarai, Distt. Sambhal
...........Complainant(s)
Versus
1. Shri Ram General Insurance Company Ltd.
Branch Office IInd Floor Gandhi Nagar Rampur Road In Front Of Loveena Restaurant Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 19 Aug 2016
Final Order / Judgement

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.  इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादिनी ने यह उपशम मांगा है कि विपक्षीगण से उसे चोरी गऐ ट्रक की बीमा राशि 20,00,000/- रूपया और  उस पर चोरी की तिथि से वास्‍तविक भुगतान की तिथि तक की अवधि  हेतु 12 प्रतिशत वार्षिक की हर से ब्‍याज दिलाया जाय। परिवाद व्‍यय परिवादिनी ने  अतिरिक्‍त मांगा है। 
  2. संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार है कि वर्तमान परिवाद की परिवादिनी श्रीमती रूखसाना बेगम के पति स्‍वर्गीय मौ0 असलम ट्रक सं0  एच0आर0 55 डी-9833 के पंजीकृत स्‍वामी थे। यह ट्रक विपक्षी सं0-1  व 2 से दिनांक 7/1/2011 से 6/1/2012 तक की अवधि हेतु बीमित था,  बीमा राशि 15,00,000/- रूपया थी। दिनांक 7/1/2011 को रात्रि लगभग 1.00 बजे जब मौ0 असलम उक्‍त ट्रक लेकर दिल्‍ली से अपने घर आ रहा  था तो रास्‍ते में आदमपुर रोड खिरनी अमरावती के निकट ट्रक का तेल  खत्‍म हो गया। मौ0 असलम ट्रक खड़ा करके तेल लेने के लिए सम्‍भल  चला गया। जब तेल लेकर वह मौके पर आया तो उसने देखा कि उसका ट्रक वहां नहीं था। उसने ट्रक को काफी तलाश किया, किन्‍तु ट्रक का कुछ  पता नहीं चला। असलम ने थाना हयातनगर में ट्रक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई जो मुकदमा अपराध सं0-17/2011 पर धारा-379 आई0पी0सी0 के  अधीन दर्ज हुई। विपक्षीगण सं0-1 व 2 के कार्यालय को भी उसने चोरी की तत्‍काल सूचना दी। मौ0 असलम ने विपक्षीगण सं0-1 व 2 के कार्यालय में बीमा क्‍लेम प्रस्‍तुत किया उसने बीमा कम्‍पनी द्वारा मांगे गऐ समस्‍त प्रपत्र उन्‍हें उपलब्‍ध कराये। उसे आश्‍वासन दिया गया कि पुलिस जॉंच पूरी होने के बाद क्‍लेम का निस्‍तारण किया जायेगा। पुलिस ने जॉंच के बाद अन्तिम रिपोर्ट लगा दी। न्‍यायालय द्वारा अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 20/7/2011 को स्‍वीकार कर ली गई। एफ0आर0 स्‍वीकृति की सूचना भी मौ0 असलम ने विपक्षी सं0-1 व 2 के कार्यालय को उपलब्‍ध कराई। अनेकों चक्‍कर लगाने के बाद भी विपक्षीगण सं0-1 व 2 ने क्‍लेम नहीं दिया और अन्‍तत: दिनांक 30/11/2011 को बीमा राशि देने से उन्‍होंने साफ इन्‍कार कर दिया। उक्‍त कथनों के आधार पर मौ0 असलम ने  यह परिवाद योजित किया।
  3. परिवाद की सुनवाई के दौरान परिवादी मौ0 असलम की मृत्‍यु हो  गई उसके स्‍थान पर उसके विधिक प्रतिनिधियों के रूप में उसकी पत्‍नी, पुत्रों एवं पुत्रियों को परिवाद में प्रति स्‍थापित किया गया। अब यह परिवाद मौ0 असलम की पत्‍नी रूखसाना बेगम द्वारा संचालित  किया जा रहा है।
  4. विपक्षी सं0-1 व 2 की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज सं0-8/1 लगायत 8/8 दाखिल किया गया जिसमें ट्रक सं0-एच0आर0 55 डी-9833 का बीमा  दिनांक 7/1/2011 से 6/1/2012 तक उत्‍तरदाता विपक्षीगण द्वारा किया जाना और इस ट्रक की कथित चोरी की बाबत थाना हयातनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना तो स्‍वीकार किया गया है, किन्‍तु शेष परिवाद कथनों से इन्‍कार किया गया। विशेष कथनों में कहा गया कि परिवादी पक्ष को उत्‍तरदाता विपक्षीगण के विरूद्ध कोई वाद हेतुक उत्‍पन्‍न नहीं  हुआ। ट्रक कोटक महिन्‍द्रा लिमिटैड से ऋण लेकर खरीदा गया था। ट्रक  फाईनेन्‍सर के नाम हाईपोथीकेटिड है। फाईनेन्‍सर परिवाद में आवश्‍यक   पक्षकार है उसे पक्षकार न बनाऐ जाने के कारण परिवाद खारिज होने योग्‍य है। अग्रेत्‍तर कथन किया गया कि जिस दिन बीमा पालिसी जारी की गई थी उसी दिन ट्रक चोरी होना बताया गया है यह तथ्‍य कथित चोरी को संदिग्‍ध बनाता है। विपक्षीगण के अनुसार कथित चोरी की थाने  पर रिपोर्ट विलम्‍ब से दर्ज कराई गई और उक्‍त चोरी की सूचना उत्‍तरदाता  विपक्षीगण को कथित चोरी के लगभग 27 दिन बाद दिनांक 4/2/2011  को दी गई। यह भी कहा गया कि ट्रक को घोर रात्रि में जंगल में   अनअटेन्‍डेड छोड़ दिया गया। बीमा पालिसी की शर्त सं0-1 एवं शर्त सं0-5 का उल्‍लंधन किया गया है। उत्‍तरदाताओं ने पत्र दिनांकित  17/2/2011 द्वारा प्रतिवाद पत्र के पैरा सं0-15 में उल्लिखित प्रपत्रों की मांग की जिसकी परिवादी पक्ष ने पूर्ति नहीं की। पुन: पत्र दिनांकित 17/3/2011 द्वारा उक्‍त कागजात की मांग की गई इसके बावजूद भी यह प्रपत्र बीमा कम्‍पनी को उपलब्‍ध नहीं कराऐ गऐ। अन्‍त में यह कहते हुऐ कि  परिवादी पक्ष ने चॅूंकि बीमा पालिसी की शर्तों का उल्‍लंघन किया है अत: उत्‍तरदाता बीमा कम्‍पनी ने बीमा पालिसी की शर्तों के उल्‍लंघन के आधार पर बीमा दावा खारिज कर दिया है और उसकी सूचना भी परिवादी को भेज दी गई है, परिवाद को सव्‍यय खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की गई।
  5. विपक्षी सं0-3 लगायत 11 मृतक परिवादी मौ0 असलम के क्रमश: पुत्र एवं पुत्रियां हैं जो औपचारिक विपक्षीगण हैं। उन्‍होंने अपना प्रतिवाद पत्र कागज सं0-18/1 लगायत 18/2 दाखिल किया जिसमें उन्‍होने परिवाद कथनों को  स्‍वीकार करते हुऐ कथन किया कि यदि परिवाद में अनुरोधित अनुतोष उनकी माता रूखसाना बेगम को दिला दिऐ जायँ तो उन्‍हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
  6. परिवादी पक्ष की ओर से ट्रक के पंजीकृत स्‍वामी मौ0 असलम का साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-9/1 लगायत 9/5 दाखिल हुआ है इसके साथ ट्रक की चेसिस खरीदने की रसीद, इसकी वाडी बनवाने में आये  कथित व्‍यय की रसीद, बीमा पालिसी में फाईनेन्‍सर का एन्‍डोर्समेंट शिडयूल, बीमा कवरनोट, एफ0आई0आर0, पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम  रिपोर्ट, न्‍यायालय द्वारा एफ0आर0 स्‍वीकृति के आदेश, अन्तिम रिपोर्ट स्‍वीकृति के आदेश की विपक्षी सं0-2 को प्रेषित सूचना तथा डाकखाने की  रसीदों की फोटो प्रतियों को बतौर संलग्‍नक दाखिल किया गया है यह  प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-9/6 लगायत 9/15 हैं।
  7. विपक्षी सं0-1 व 2 की ओर से बीमा कम्‍पनी के लीगल आफीसर  श्री विकास गोयल का साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-11/1 लगायत 11/8   दाखिल हुआ। इसके साथ बीमा सर्टिफिकेट, बीमा पालिसी की शर्तों एवं मौ0 असलम को भेजे गऐ पत्र दिनांकित  17/2/2011 की फोटो प्रतियों को बतौर संलग्‍नक दाखिल किया गया है, यह संलग्‍नक पत्रावली के कागज सं0-11/9 लगायत 11/11 हैं।
  8. विपक्षी सं0-1 व 2 की ओर से बीमा कम्‍पनी के सीतापुरा, जयपुर  स्थित कार्यालय में लीगल आफीसर श्री संजय तिवारी का अतिरिक्‍त   साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-22/1 भी दाखिल हुआ जिसके साथ इंश्‍योरेंस  क्‍लेम इन्‍टीमेशन स्लिप दिनांक 4 फरवरी, 2011 तथा मौ0 असलम से  प्रपत्र मांगे जाने विषयक बीमा कम्‍पनी के पत्र दिनांकित 17/3/2011 की  फोटो प्रतियों को बतौर संलग्‍नक दाखिल किया गया।
  9. परिवादिनी की ओर से लिखित बहस दाखिल नहीं हुई। विपक्षी सं0-1 व 2 की ओर से लिखित बहस दाखिल की गई।
  10. हमने विपक्षी सं0-1 व 2 के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादिनी तथा शेष विपक्षीगण की  ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ।
  11. अभिवचनों के अनुसार पक्षकारों के मध्‍य इस बिन्‍दु पर कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 7/1/2011 को चोरी हो जाना बताया गया ट्रक सं0 एच0आर0 22 डी/9833 दिनांक 7/1/2011 से 6/1/2012 तक की अवधि हेतु विपक्षी सं0-1 से बीमित था। बीमा कवरनोट की फोटोप्रति पत्रावली का कागज सं0-3/6 है। ट्रक की बीमित राशि 15,00,000/- रूपया थी।  विपक्षी सं0-1 व 2 को इस बिन्‍दु पर भी कोई विवाद नहीं है कि इस ट्रक   के चोरी हो जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना हयातनगर में दिनांक  9/1/2011 को 15 बजकर 15 मिनट पर ट्रक के पंजीकृत स्‍वामी मौ0 असलम ने दर्ज कराई थी। 
  12. पत्रावली में अवस्थित अभिलेखों के अनुसार चोरी के इस मामले में  पुलिस ने न्‍यायालय में फाइनल रिपोर्ट प्रेषित की जो न्‍यायालय में दिनांक 20/7/2011 को स्‍वीकार हुई।  
  13. परिवाद के पैरा सं0-3 और 4 में उल्‍लेख है कि मौ0 असलम ने  पुलिस में ट्रक चोरी हो जाने की तत्‍काल सूचना विपक्षी सं0-1 एवं विपक्षी सं0-2 को दे दी थी उसने बीमा कम्‍पनी के समक्ष क्‍लेम भी प्रस्‍तुत किया और समय-समय पर मांगे गऐ समस्‍त प्रपत्र भी बीमा कम्‍पनी को   उपलब्‍ध करा दिऐ। इसके बावजूद दिनांक 30/11/2011 को बीमा कम्‍पनी  ने उसका क्‍लेम अस्‍वीकृत कर दिया। परिवादी पक्ष के अनुसार विपक्षीगण  का यह कृत्‍य सेवा में कमी है।
  14. बीमा कम्‍पनी के विद्वान अधिवक्‍ता का तर्क है कि कथित चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने और बीमा कम्‍पनी को सूचना देने में  विलम्‍ब किया गया। उनका यह भी कथन है कि मौ0 असलम ने ट्रक को  जंगल के रास्‍ते में अन्अटेन्‍डेड छोड़ दिया था। ट्रक को इस प्रकार जंगल   में अनअटेन्‍डेड छोड़कर बीमा पालिसी की शर्त सं0-5 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में और बीमा कम्‍पनी को सूचना देने में देरी करके बीमा पालिसी की शर्त सं0-1 का उल्‍लंघन किया गया। बीमा पालिसी की इन  शर्तों के उल्‍लंघन के आधार पर क्‍लेम अस्‍वीकृत करके बीमा कम्‍पनी ने  कोई त्रुटि नहीं की, उन्‍होंने परिवाद को विशेष व्‍यय सहित खारिज किऐ  जाने की प्रार्थना की।
  15. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ट्रक दिनांक 7/1/2011 को रात्रि  1.00 बजे चोरी हुआ था जिसकी एफ0आई0आर0 थाना हयातनगर में   दिनांक 9/1/2011 को  समय 15 बजकर 15 मिनट पर दर्ज हुई थी।  प्रथम सूचना रिपोर्ट ट्रक चोरी होने के 38 घण्‍टे बाद थाने पर दर्ज हो गई  थी। यह देखते हुऐ कि ट्रक चोरी की घटना रात्रि 1.00 बजे खिरनी  अमरावती के पास उस समय हुई जब परिवादी गाड़ी का तेल खत्‍म हो  जाने के कारण तेल लेने सम्‍भल आया था, एफ0आई0आर0 दर्ज कराऐ  जाने के सन्‍दर्भ में बीमा पालिसी की शर्त सं0-1 का उल्‍लंधन होना दिखाई नहीं देता।
  16. परिवाद के पैरा सं0-3 में यधपि यह कहा गया है कि ट्रक चोरी की  सूचना मौ0 असलम ने बीमा कम्‍पनी को तत्‍काल दे दी थी, किन्‍तु   परिवादी पक्ष की ओर से ऐसा कोई प्रमाण प्रस्‍तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर यह माना जाय कि ट्रक चोरी की सूचना बीमा कम्‍पनी को  तत्‍काल दे दी गई थी। परिवाद के पैरा सं0-3 में बीमा कम्‍पनी को सूचना दिऐ जाने विषयक किऐ गऐ उक्‍त कथनों का बीमा कम्‍पनी के साक्षी श्री संजय तिवारी ने अपने साक्ष्‍य शपथ पत्र  कागज सं0-22/1 के माध्‍यम से  खण्‍डन किया है। उनका कथन है कि बीमा कम्‍पनी को चोरी की सूचना  दिनांक 4/2/2011 को चोरी की कथित घटना के लगभग 27 दिन बाद  दी गई थी। बीमा कम्‍पनी के साक्षी श्री संजय तिवारी ने अपने उक्‍त  कथनों के समर्थन में क्‍लेम इन्‍टीमेंशन स्लिप की फोटो प्रति कागज सं0-22/2 को भी अपने साक्ष्‍य शपथ पत्र के साथ बतौर संलग्‍नक दाखिल  किया है। इस क्‍लेम इन्‍टीमेंशन स्लिप के अनुसार बीमा कम्‍पनी को ट्रक चोरी होने की सूचना दिनांक 4/2/2011 को चोरी के लगभग 27 दिन  बाद दी गई थी। इस प्रकार चोरी की सूचना बीमा कम्‍पनी को देने में  बीमा पालिसी की शर्त सं0-1 का उल्‍लंघन किया गया है। बीमा पालिसी की शर्ते पत्रावली में अवस्थित कागज सं0-11/10 पर दृष्‍टव्‍य हैं। उक्‍त  के अतिरिक्‍त रात्रि लगभग 1.00 बजे खिरनी अमरावती के पास जंगल  में सड़क पर ट्रक को अनअटेन्‍डेड छोड़कर बीमा पालिसी की शर्त सं0-5   का उल्‍लंघन किया गया है।
  17. बीमा पालिसी की शर्त सं0-1 एवं शर्त सं0-5 का उल्‍लंघन किऐ  जाने के कारण बीमा कम्‍पनी ने परिवादी का क्‍लेम अस्‍वीकृत करके कोई  त्रुटि नहीं की और न ही यह सेवा में कमी का मामला है। अत: परिवाद खारिज होने योग्‍य है।
  18.  

परिवाद खारिज किया जाता है।

 

 

 

   (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)    (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

     सामान्‍य सदस्‍य             सदस्‍य            अध्‍यक्ष

  •     0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

      19.08.2016           19.08.2016        19.08.2016

   हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 19.08.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

 

     (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)   (पवन कुमार जैन)

      सामान्‍य सदस्‍य            सदस्‍य             अध्‍यक्ष

  •     0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

      19.08.2016          19.08.2016         19.08.2016

 

 

 

 

 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.