Chhattisgarh

Bilaspur

CC/11/205

SHRI HARISH KUMAR MASHIH - Complainant(s)

Versus

SHRI JASHPAL SHINGH HORA - Opp.Party(s)

SHRI SANJAY SHARMA

04 Mar 2015

ORDER

District Consumer Dispute Redressal Forum
Bilaspur (C.G.)
Judgement
 
Complaint Case No. CC/11/205
 
1. SHRI HARISH KUMAR MASHIH
KAITHANVAGAON MUNGELI
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. ASHOK KUMAR PATHAK PRESIDENT
 HON'BLE MR. PRAMOD KUMAR VARMA MEMBER
 
For the Complainant:
SHRI SANJAY SHARMA
 
For the Opp. Party:
SHRI KAMAL KUMAR RATHOUR
 
ORDER

/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, बिलासपुर (छ0ग0)/

                                                                                       प्रकरण क्रमांक:-  सी.सी./205/2011
                                                                                             प्रस्तुति दिनांक:-   30/11/2011

हरेश कुमार मसीह उम्र 50 वर्ष 
वल्द श्री सेवक मसीह 
कैथनवागांव तह. मुंगेली 
जिला बिलासपुर छ.ग.                                                 ............आवेदक/परिवादी

                 (विरूद्ध)

जसपाल सिंह होरा 
प्रो. किशान बंधु प्रमाणित कंपनी 
मुख्यालय करतार टावर जैन पेट्रोल पंप के पास 
रायपुर, तह. व जिला रायपुर छ.ग.                          ..........अनावेदक/विरोधी पक्षकार  

 

                      ///आदेश///
      (आज दिनांक 04/03/2015 को पारित)

     1. आवेदक हरेश कुमार मसीह ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के अंतर्गत यह परिवाद अनावेदक के विरूद्ध कदाचरण का व्यवसाय कर सेवा में कमी के लिए पेश किया है और अनावेदक से 6 फीट का रोटावेटर क्षतिपूर्ति के साथ दिलाए जाने का निवेदन किया है  ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    2. परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक दिनांक 08.11.2010 को अनावेदक से 6 फीट का रोटावेटर क्रय किये जाने हेतु राशि अदा की, किंतु उस समय अनावेदक संस्थान में 6 फीट का रोटावेटर उपलब्ध नहीं होने से उसे 5 फीट का रोटावेटर इस आश्वासन के साथ प्रदान किया गया कि 6 फीट का रोटावेटर आने पर वह उसे बदल देगा और उसी के बाद शेष बकाया राशि 23,450/.रु0 का आवेदक द्वारा अनावेदक को भुगतान किया जाना था, किंतु बाद में अनावेदक द्वारा 5 फीट के रोटावेटर को बदलकर 6 फीट का रोटावेटर प्रदान नहीं किया गया और इस प्रकार उसके द्वारा कदाचरण का व्यवसाय कर सेवा में कमी की गई । अतः आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध यह परिवाद पेश कर उससे वांछित अनुतोष दिलाए जाने का निवेदन किया गया है ।   
    3. अनावेदक की ओर से जवाब पेश कर परिवाद का विरोध इस आधार पर किया गया कि आवेदक अपनी मर्जी से 6 फीट के रोटावेटर के स्थान पर 5 फीट का रोटावेटर ले कर गया था और लगातार एक वर्ष तक उसका उपयोग करता रहा और जब उसे शेष राशि के भुगतान करने हेतु कहा गया तब उसने उक्त राशि के भुगतान से बचने के लिए डिलीवरी चालान का गलत फायदा उठाते हुए यह परिवाद पेश कर दिया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।  
    4. उभयपक्ष अधिवक्ता का तर्क सुन लिया गया है । प्रकरण का अवलोकन किया गया ।
     5. देखना यह है कि क्या आवेदक, अनावेदक से वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है  ? 
                          सकारण निष्कर्ष​
    6.  आवेदक यद्यपि अपने परिवादपत्र में इस फोरम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वादकारण उत्पन्न होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है तथापि उसने परिवादपत्र में अनावेदक का पता जैन पेट्रोल पंप के पास रायपुर होना स्वीकार किया है। 
    7. आवेदक अपने द्वारा दिनांक 03.11.2011 को अनावेदक को पे्रषित नोटिस में इस बात को स्वीकार किया है कि उसने अनावेदक के पास से उसके रायपुर स्थित संस्थान मंे उपस्थित होकर प्रश्नाधीन रोटावेटर क्रय किया था, जो कि इस फोरम के क्षेत्राधिकार के बाहर रायपुर फोरम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। 
    8. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत परिवाद उस स्थान पर संस्थित किया जा सकता है जहाॅं कि विरोधी पक्षकार निवास करता है अथवा व्यवसाय करता है साथ ही ऐसे स्थान पर भी परिवाद संस्थित किया जा सकता है, जहाॅं कि वादकारण उत्पन्न हुआ हो। 
    9. प्रश्नगत मामले में अनावेदक न तो इस फोरम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निवास करता है, न ही व्यवसाय करता है और न ही आवेदक के अनावेदक के साथ संव्यवहार के संबंध में कोई वादकारण ही इस फोरम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न हुआ है, फलस्वरूप क्षेत्राधिकार के अभाव यह फोरम आवेदक के परिवाद की सुनवाई करने में समर्थ नहीं। अतः इसी आधार पर आवेदक का परिवाद अन्य तथ्यों पर विचार किए बिना निरस्त किया जाता है। 
    10. उभय पक्ष अपना-अपना वाद-व्यय स्वयं वहन करेंगे।      
आदेश पारित 


(अशोक कुमार पाठक)                         (प्रमोद वर्मा)           
     अध्यक्ष                                        सदस्य  
                

 

 

    

 
 
[HON'BLE MR. ASHOK KUMAR PATHAK]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. PRAMOD KUMAR VARMA]
MEMBER

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