राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सं0-62/2023
सुरक्षित
किशोर एण्ड कम्पनी व अन्य बनाम चन्द्र भूषण मिश्रा (मृतक) व अन्य
10-01-2024 :-
मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
वर्तमान पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र आवेदक किशोर एण्ड कम्पनी, टण्डन बिल्डिंग, कैसरबाग चौराहा, लखनऊ की ओर से प्रौपराइटर बृज किशोर द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि इस राज्य आयोग द्वारा परिवाद सं0-101/2020 चन्द्र भूषण मिश्रा बनाम किशोर एण्ड कम्पनी आदि में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 20-11-2023 की मूल पत्रावली तलब कर, वाद पक्षकारों को नोटिस मुसन्ना निर्गत उपरान्त, पक्षकारों को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांक 20-11-2023 को वापस/अपास्त करके, प्रार्थी को परिवाद में जवाब दावा, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा व्यक्तिगत सुनवाई आदि का समुचित अवसर प्रदान किया जाये।
आवेदक/पुनर्विलोकनकर्ता एवं प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अत: हमारे द्वारा वर्तमान पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र की पत्रावली एवं इसके साथ संलग्न मूल निर्णीत परिवाद सं0-101/2020 की पत्रावली का अवलोकन किया गया।
उक्त परिवाद सं0-101/2020 में विपक्षी कम्पनी ने न्यायालय के आदेश दिनांक 28-02-2022 को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी के पक्ष में दो चेक दिनांकित 28-02-2022 और दिनांक 08-03-2022 प्रत्येक 2,50,000/- रू0 अर्थात् कुल 5,00,000/- रू0 निबन्धक राज्य आयोग की सुरक्षा में प्रस्तुत किये थे। न्यायालय ने विभिन्न आदेशों को देखने के उपरान्त अन्तिम आदेश दिनांक 20-11-2023 को पारित किया था। ऐसा कोई भी आधार नहीं है, जिससे यह लगे कि उक्त निर्णय में कोई त्रुटि प्रत्यक्ष हो। ऐसी
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स्थिति में प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 20-11-2023 को अपास्त करने का कोई आधार नहीं है।
तद्नुसार वर्तमान पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
(विकास सक्सेना) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
दिनांक : 10-01-2024
प्रमोद कुमार,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1.
कोर्ट नं0-2.