Rajasthan

Jhunjhunun

CC/344/2016

Anil Kumar - Complainant(s)

Versus

Shree Ram Janaral Insurance - Opp.Party(s)

Sandeep Mahariya

24 Jan 2019

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/344/2016
( Date of Filing : 10 Aug 2016 )
 
1. Anil Kumar
Kulhariyo Ka Bas,Surajgarh
Jhunjhunu
Rajasthan
...........Complainant(s)
Versus
1. Shree Ram Janaral Insurance
Road No.01,Jhunjhunu
Jhunjhunu
Rajasthan
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Mahendra Sharma PRESIDENT
 HON'BLE MR. Shiv Kumar Sharma MEMBER
 
For the Complainant:Sandeep Mahariya, Advocate
For the Opp. Party: Gajendar Rathour, Advocate
Dated : 24 Jan 2019
Final Order / Judgement

                 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, झुन्झुनू (राज0)
              परिवाद संख्या - 334/16
अध्यक्ष               -                  महेन्द्र शर्मा
सदस्य               -                  शिवकुमार शर्मा          
अनिल कुमार पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट निवासी कुलहरियों का बास तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू (राज0)                        - प्रार्थी/परिवादी
                        बनाम
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये मुख्य प्रबंधक श्रीराम जनरल इंश्यारेस कम्पनी रोड नं0 1 गुरूकृपा काॅम्पलेक्स 3 फ्लोर नगर परिषद के सामने, झुंझुंनू तहसील व जिला झुंझुंनू (राज.)                - अप्रार्थी/विपक्षी।

        परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 1986 

उपस्थित:-
1.    श्री संदीप कुमार महमिया,एडवोकेट - प्रार्थी/परिवादी की ओर से। 
2.    श्री गजेन्द्र सिंह, एडवोकेट - अप्रार्थी/विपक्षी की ओर से। 


                        - निर्णय -             दिनांक 24.01.2019  
 प्रार्थी/परिवादी की ओर से दिनांक 03.08.2016 को प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, (जिसे इस निर्णय में आगे अधिनियम कहा जावेगा) के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उसने परिवाद के चरण संख्या 2 में वर्णित अपने वाहन का बीमा दिनांक 31.08.2014 से 30.08.2015 की अवधि के लिये विपक्षी से कराया था। दिनांक 25.02.2015 को उक्त वाहन मण्ड्रेला से मेवात जाते समय दहिना मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पेट से टकरा जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। इस संबंध में उसने पुलिस में रिपोर्ट प्रस्तुत कर विपक्षी को भी सूचना दी और उसके निवेदन के बावजूद उसे बीमा क्लेम नहीं दिया गया। परिवादी की ओर से दिनांक 15.12.2015 को विधिक नोटिस भेजा गया, जिसकी भी पालना नहीं की गई है। इस परिपेक्ष में विपक्षी से परिवादी ने क्षतिपूर्ति राशि सात लाख रूपये परिवाद व्यय सहित  दिलाये जाने की प्रार्थना की है। 
विपक्षी की ओर से जवाब में यह प्रारंभिक आपति ली गई है कि विपक्षी का जिला झुंझुनू में कोई शाखा कार्यालय नहीं है। संबंधित वाहन का बीमा विपक्षी द्वारा करने का तथ्य स्वीकार कर यह प्रकट किया गया है कि वाहन क्षतिग्रस्त होने से पूर्व ही परिवादी ने अपने वाहन का मालिकाना हक सत्यवीर सिंह पुत्र रामस्वरूप निवासी सांखणताल तहसील राजगढ जिला चूरू को अंतरित कर दिया था, इस कारण परिवादी का वाहन में इंश्योरेस इन्ट्रेस्ट नहीं रहा है। परिवादी व सत्यवीर सिंह के बीच किसी प्रकार की बीमा संविदा नहीं हुई थी। परिवादी ने दुर्घटना बाबत दर्ज कराई गई तथाकथित प्रथम सूचना रिपोर्ट व अंतिम परिणाम की प्रति विपक्षी को उपलब्ध नहीं कराई है। दुर्घटना के समय परिवादी प्रश्नगत वाहन का स्वामी नहीं रहा था। परिवादी का परिवाद खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
परिवादी की ओर से परिवाद के समर्थन में बीमा प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, विधिक नोटिस, रजिस्टर्ड पत्र, बीमा रिर्पोट व अभिप्राप्ति रसीद की प्रतियां प्रस्तुत की गई है। विपक्षी की ओर से बीमा पालिसी की प्रति, पत्र दिनांक 05.05.2015 की प्रति, सर्वेयर की रिपोर्ट व क्लेम फार्म की प्रतियांे के साथ सत्यवीर सिंह का शपथ पत्र व उक्त सत्यवीरसिंह द्वारा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21.04.2015 की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। 
बहस के दौरान पक्षकारान की ओर से क्रमशः आवेदन व जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया है व अपनी-अपनी ओर से प्रस्तुत प्रलेखों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। 
जहां तक विपक्षी का शाखा कार्यालय झुंझुंनू में मौजूद न होने बाबत विपक्षी की आपति का प्रश्न है, विपक्षी के झुंझुंनू कार्यालय के पते से उसे तामील उपरांत ही विपक्षी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि झुंझुंनू में विपक्षी का शाखा कार्यालय विद्यमान न हो।
परिवादी के वाहन का बीमा दिनांक 31.08.2014 से 30.08.2015 की अवधि के बीच विपक्षी द्वारा करने व दिनांक 25.02.2015 को उक्त वाहन के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में पक्षकारान के बीच कोई विवाद नहीं है। विपक्षी की ओर से सत्यवीर सिंह पुत्र रामस्वरूप निवासी सांखणताल तहसील राजगढ जिला चूरू के शपथ पत्र दिनांक 21.04.2015 की प्रति पेश की गई है, जिसमें उसने यह स्पष्टतया जाहिर किया है कि उक्त वाहन उसने परिवादी से क्रय कर लिया था। उक्त सत्यवीरसिंह ने अपने पत्र दिनांक 21.04.2015 से विपक्षी को यह सूचित किया है कि वाहन की किस्तें वही जमा करा रहा है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को परिवादी ने अपने परिवाद व क्लेम में छिपाया है और क्लेम आवेदन में भी सत्यवीर सिंह ने हस्ताक्षर किये हैं जबकि उक्त सत्यवीर सिंह व विपक्षी के बीच किसी प्रकार की कोई संविदा प्रश्नगत वाहन के बीमा के संबंध में नहंी हुई थी। अतः हमारे सुविचारित मत में परिवादी का यह परिवाद पूर्णतया सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य
                      आदेश
     परिणामतः प्रार्थी/परिवादी का यह परिवाद, विरूद्व विपक्षी खारिज किया जाता है। 
        निर्णय आज दिनांक 24 जनवरी, 2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।
 
            शिवकुमार शर्मा                          महेन्द्र शर्मा

 
 
[HON'BLE MR. Mahendra Sharma]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. Shiv Kumar Sharma]
MEMBER

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