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Revdi lal malav filed a consumer case on 11 Aug 2015 against Shree Dhakad Telecom & Zerox, Prop. in the Kota Consumer Court. The case no is CC/258/2008 and the judgment uploaded on 12 Aug 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )
पीठासीनः-
01. नंदलाल शर्मा ः अध्यक्ष
02. महावीर तंवर ः सदस्य
परिवाद संख्या:-258/08
रेवडी लाल मालव पुत्र देवलाल मालव आयु 44 वर्ष जाति धकड निवासी गा्रम रेलगांव तसहील दीगोद जिला कोटा। परिवादी
बनाम
01. श्री धाकड टेलीकोम एण्ड जेरोक्स, भैरा चैराहा, सुलानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा जर्ये अथेराईज्ड डीलर।
02. स्पाईस लिमिटेड, डी-1 सेक्टर-3 नोयडा-201301 उत्तरप्रदेश जर्ये प्रबंधक। अप्रार्थीगण
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति:-
01. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अधिवक्ता,परिवादी की ओर से ं।
02. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही
03. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
निर्णय दिनांक 11.08.2015
परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया उसने एक मोबाईल स्पाईस-400 अप्रार्थी सं.1 से दिनांक 01.06.06 को बिल सं. 1797 से तादादी दो हजार रूपये में अदा कर खरीद किया। उक्त मोबाईल सेट में निर्माणाकालीन दोष होने के कारण शुरू से ही खराब चल रहा है। उक्त मोबाईल सेट काम नहीं करता, बार-बार टावर खत्म होकर सर्विस छोड देता। टावर के नजदीक होने पर हल्के टावर बताता है जिन पर फोन आने-जाने का काम नहीं करता, गांव में उक्त कंपनी के कई ऐसे सेट है जो काम कर रहे है। मोबाईल को आॅफ करने के बाद भी बंद नहीं होता है, चालू ही रहता है। मोबाईल का बेलेन्स भी समाप्त हो गया है। परिवादी का उक्त मोबाईल ठीक होने के लिये सर्विस सेन्टर जयपुर भेजा गया फिर भी ठीक नहीं हुआ। अप्रार्थी सं. 1 ने मोबाईल सेट को चेन्ज करके नया मोबाईल सेट नहीं दिया तथा जयपुर से भी परिवादी का मोबाईल ठीक नही होने से दिनांक 18.05.17 को दूसरा मोबाईल सेट दिया, लेकिन वह भी खराब स्थिति में था जो नही चला। दिनांक 11.05.07 को एक ओर पुराना मोबाईल सेट दिया जो भी नही चला तथा विपक्षी सं. 1 से नया मोबाईल सेट देने की कहने पर अप्रार्थी से.ं 1 ने नया मोबाईल सेट देने से इंकार कर दिया। परिवादी को पुराने मोबाईल सेट देकर आनवश्यक रूप से परेशान कर रहा है। परिवादी के उक्त मोबाईल सेट में निर्माणकालीन दोष होने के कारण वह अप्रार्थीगण से ठीक नहीं हो रहा है और ना ही दूसरा नया दोष रहित मोबाईल दे रहा है। अप्रार्थीगण ने परिवादी का उक्त मोबाईल सेट को ठीक नही कर उसकी सेवा में कमी की है, इसलिये परिवादी को अप्रार्थीगण से उसके खराबशुदा मोबाईल के स्थान पर नया मोबाईल देवे या उसकी कीमत, मानसिक संताप, परिवाद खर्च दिलवाया जावे।
अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध दिनांक 30.11.11 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
अप्रार्थी सं. 2 की ओर से परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया कि परिवादी ने परिवाद मिथ्या तथ्यों पर आधारित पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। परिवादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। परिवादी ने खराबशुदा मोबाईल में निर्माणाकालीन दोष बताया परन्तु उसे प्रमाणित करने के लिये किसी मेकेनिक विशेषज्ञ की रिर्पोट पेश कर या किसी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है, इसलिये अप्रार्थीगण ने परिवादी की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई सेवा में कमी नहीं की है। परिवादी का परिवाद मय हर्जा खारिज किया जावे।
उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-
01. आया परिवादी अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है ?
परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, से परिवादी, अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है।
02. आया अप्रार्थीगण ने सेवा दोष किया है ?
उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि परिवादी के खराबशुदा मोबाईल को ठीक नही होने पर अप्रार्थीगण ने दिनांक 10.05.07,11.05.07 को बदल कर दूसरा मोबाईल देने के बाद भी ठीक नहीं चला और अन्त में नया मोबाईल देने से इंकार कर उसकी सेवा में कमी की है और तीन बार ठीक करने के बाद भी वही खराबी रहना अपने आप में निर्माणकालीन दोष है। इसमें किसी मेकेनिक विशेषज्ञ की रिर्पोट या दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। परिवादी ने अप्रार्थीगण का सेवा दोष साबित कर दिया है।
03. अनुतोष ?
परिवादी का परिवाद, अप्रार्थीगण के खिलाफ आंशिक रूप से संयुक्ततः अथवा पृथकतः स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी रेवडीलाल मालव का परिवाद, अप्रार्थीगण के खिलाफ आंशिक रूप से संयुक्ततः अथवा पृथकतः स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि:-
01. अप्रार्थीगण परिवादी को मोबाईल की कीमत 2,000/- रूपये अक्षरे दो हजार रूपये अदा करे।
02. अप्रार्थीगण परिवादी को मानसिक संताप की राशि 1,000/- रूपये अक्षरे एक हजार रूपये, परिवाद खर्च की राशि 1,000/- अक्षरे एक हजार रूपये अदा करे।
03. अप्रार्थीगण आदेश की पालना निर्णय के दिनांक से एक माह के अंदर सुनिश्चित करे।
(महावीर तंवर) (नंदलाल शर्मा)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
निर्णय आज दिनांक 11.08.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
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