(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-295/2015
अधिशासी अभियन्ता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा अन्य
बनाम
शिव सागर वर्मा उर्फ भुलइ पुत्र रघुनन्दन वर्मा
समक्ष:-
1. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री दीपक मेहरोत्रा, विद्वान अधिवक्ता
के कनिष्ठ सहायक श्री मनोज कुमार।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री ओ.पी. दुवेल, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक : 22.08.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0-338/2012, शिव सागर वर्मा बनाम अधिशासी अभियन्ता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा चार अन्य में विद्वान जिला आयोग, बलिया द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा के कनिष्ठ सहायक श्री मनोज कुमार तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.पी. दुवेल को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने विद्युत कनेक्शन 60 दिन के अन्दर जारी करने का आदेश इस आधार पर पारित किया है कि परिवादी अपने पिता के नाम से जारी विद्युत कनेक्शन का उपभोग कर रहा था, परन्तु अपने नाम का प्रतिस्थापन नहीं कराया गया, इसलिए विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। परिवादी
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के नाम से विद्युत कनेक्शन जारी करने पर अपीलार्थीगण विद्युत विभाग को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। अत: विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
निर्णय/आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
दि. 22.8.2023
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2