(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1490/2010
कन्हैया ओझा, ग्राम एण्ड पोस्ट विलासपुर जिला सिवान बिहार तथा एक अन्य
बनाम
शिवेश कुमार मिश्रा पुत्र श्री गोपालजी मिश्रा तथा एक अन्य
एवं
अपील संख्या-1489/2010
कन्हैया ओझा, ग्राम एण्ड पोस्ट विलासपुर जिला सिवान बिहार तथा एक अन्य
बनाम
सत्येन्द्र नारायण मिश्रा पुत्र श्री गौरी शंकर मिश्रा तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री एम.एच. खान।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 06.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-13/2006, शिवेश कुमार मिश्र बनाम प्रभावती शिपिंग कंपनी तथा दो अन्य में विद्वान जिला आयोग, देवरिया द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.03.2010 के विरूद्ध अपील संख्या-1490/2010 तथा परिवाद संख्या-11/2006, सत्येन्द्र नारायण मिश्र बनाम प्रभावती शिपिंग कंपनी तथा दो अन्य में विद्वान जिला
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आयोग, देवरिया द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.03.2010 के विरूद्ध अपील संख्या-1489/2010, विपक्षी संख्या-2 एवं 3 की ओर से प्रस्तुत की गई हैं।
2. उपरोक्त दोनों अपीलें एक ही निर्णय/आदेश के विरूद्ध योजित की गई हैं, इसलिए दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इस हेतु अपील संख्या-1490/2010 अग्रणी अपील होगी।
3. उपरोक्त दोनों अपीलों में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एम.एच. खान को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
4. विद्वान जिला आयोग ने उपरोक्त दोनों परिवादों को स्वीकार करते हुए अंकन 2,65,000/-रू0 9 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने के लिए विपक्षीगण को आदेशित किया है।
5. उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलें दोनों परिवादों के विपक्षी संख्या-2 एवं 3 द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जिनका कथन है कि उनका धन अदायगी से संबंधित कोई दायित्व नहीं बनता। परिवादों के उनमान से ही जाहिर होता है कि विपक्षी संख्या-1 शिपिंग कंपनी है, इस शिपिंग कंपनी में ही धनराशि जमा की गई है, इसलिए धनराशि की अदायगी का उत्तरदायित्व शिपिंग कंपनी पर है, इस कंपनी के कर्मचारियों पर नहीं। अत: विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.03.2010 इस प्रकार परिवर्तित होने योग्य है कि दोनों परिवादियों द्वारा जो राशि जमा की गई है, उसकी अदायगी का उत्तरदायित्व विपक्षी संख्या-1 का है न कि सभी विपक्षीगण का। तदनुसार प्रस्तुत
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दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य हैं।
आदेश
6. उपरोक्त दोनों अपीलें, अर्थात् अपील संख्या-1490//2010 तथा अपील संख्या-1489/2010 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.03.2010 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि परिवादीगण द्वारा जमा धनराशि की अदायगी का उत्तरदायित्व विपक्षी संख्या-1, शिपिंग कंपनी का है न कि सभी विपक्षीगण का, अर्थात् विपक्षी संख्या-2 एवं 3 के संदर्भ में पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है।
प्रस्तुत दोनों अपीलों में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
इस निर्णय/आदेश की मूल प्रति अपील संख्या-1490/2010 में रखी जाए एवं इसकी एक सत्य प्रति संबंधित अपील में भी रखी जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2