राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या 1592/2024
आराध्यम इन्फ्रा बिल्डर्स प्रा0लि0.... .....अपीलार्थी
बनाम
शिवानी,
पत्नी सुधांशू वर्मा..... .....प्रत्यर्थी
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2.माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
दिनांक: 08.11.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हैं।
प्रार्थना पत्र वास्ते धनराशि जमा न करने का कारण पूर्ण रूप से अनुचित एवं अविधिक पाया गया।
तदनुसार निरस्त किया जाता है।
उपरोक्त प्रार्थना पत्र के निरस्तीकरण के अनुसार ही प्रस्तुत अपील भी निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
आशीष आशु0, कोर्ट-1