(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1723/2011
Agra Development Authority Vs. Shivam Awas Sahkari Samiti Ltd.
दिनांक : 06.12.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-80/2005, शिवम आवास सहकारी समिति लि0 बनाम आगरा विकास प्राधिकरण में विद्वान जिला आयोग, (द्वितीय) आगरा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 18.07.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री आर0के0 गुप्ता एवं प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री एस0के0 श्रीवास्तव के तर्क को सुना गया। पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए प्राधिकरण के विरूद्ध यह आदेश पारित किया है कि अंकन 9,09,740/-रू0 12 प्रतिशत ब्याज के साथ परिवादी को वापस लौटाये जाए। चूंकि परिवादी आवास सहकारी समिति है। आवास सहकारी समिति द्वारा भूमि प्राधिकरण से क्रय की गयी है, इसके पश्चात विकास कार्य किया गया है। आवास सहकारी समिति ने व्यापारिक उद्देश्य के लिए भूमि क्रय की है, इसलिए आगरा विकास प्राधिकरण का आवंटी या उपभोक्ता नहीं कहा जा सकता। अत: जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधि-विरूद्ध है, जो अपास्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2