(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1659/2011
चौधरी कुलदीप सिंह पुत्र श्री वीजेन्द्र सिंह
बनाम
शिव कुमार शर्मा पुत्र श्री नेत्र पाल शर्मा तथा एक अन्य
दिनांक : 28.03.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेश कुमार शर्मा की मृत्यु होने पर कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी, जिसकी प्रति पत्रावली पर मौजूद है। यह सूचना पत्रावली में वर्णित पते पर ही प्रेषित की गयी है। अत: अपीलार्थी पर सूचना प्राप्ति की उपधारणा की जा जाती है। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा उपस्थित हैं। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. परिवादी द्वारा अपीलार्थी के शीतगृह में आलू सुरक्षित रखे गये थे, जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए आलू के मूल्य को अदा करने का आदेश विद्वान जिला आयोग ने दिया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है।
आदेश
3. तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-3