(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
परिवाद संख्या-66/2011
अनिल खोसला पुत्र स्व0 श्री प्राण कृष्ण खोसला, निवासी फ्लैट नं0-631, शिव काला लक्जरी अपार्टमेंट्स, प्लाट नं0 डी-19, सेक्टर 51, नोएडा
बनाम
मैसर्स शिव काला चार्म्स, गोल्फ कोर्स सहकारी आवास समिति लि0, डी-162, प्रथम तल, सेक्टर-10, नोएडा, द्वारा प्रेसिडेंट तथा दो अन्य
एवं
परिवाद संख्या-65/2011
मनीष कुमार कामरोज पुत्र श्री एस.एन. कामरोज, निवासी फ्लैट नं0-131, शिव काला लक्जरी अपार्टमेंट्स, प्लाट नं0 डी-19, सेक्टर 51, नोएडा
बनाम
मैसर्स शिव काला चार्म्स, गोल्फ कोर्स सहकारी आवास समिति लि0, डी-162, प्रथम तल, सेक्टर-10, नोएडा, द्वारा प्रेसिडेंट तथा दो अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
परिवादीगण की ओर से उपस्थित : श्री सुशील कुमार शर्मा के
सहायक श्री नन्द कुमार।
विपक्षीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 10.05.2024
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माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-66/2011, अनिल खोसला बनाम मैसर्स शिव काला चार्म्स गोल्फ कोर्स सहकारी आवास समिति लि0 व दो अन्य तथा परिवाद संख्या-65/2011, मनीष कुमार कामरोज बनाम मैसर्स शिव काला चार्म्स गोल्फ कोर्स सहकारी आवास समिति लि0 व दो अन्य में तथ्य एवं साक्ष्य से संबंधित एक ही विषय मौजूद है। अत: दोनों परिवादों का निस्तारण एक ही निर्णय/आदेश द्वारा एक साथ किया जा रहा है, इस हेतु परिवाद संख्या-66/2011 अग्रणी परिवाद रहेगा।
2. परिवाद संख्या-66/2011 के अनुसार परिवादी द्वारा अंकन 30,05,000/-रू0 विपक्षीगण के पास जमा किए गए हैं, जबकि परिवाद संख्या-65/2011 के अनुसार परिवादी द्वारा अंकन 35,00,000/-रू0 जमा किए गए हैं, परन्तु विपक्षीगण द्वारा उपरोक्त परिवादीगण के पक्ष में आवंटन के बावजूद प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्रदान नहीं किया और न ही विक्रय पत्र निष्पादित कराया, इसलिए दोनों परिवादीगण ने अपने द्वारा जमा राशि ब्याज के साथ प्राप्त करने का अनुरोध किया है साथ ही रेंट की मद में भी धनराशि की मांग की है, क्योंकि इस मध्य वह किराये के मकान में रहे हैं तथा परिवाद व्यय की भी मांग की गयी है।
3. दोनों परिवादीगण की ओर से अपने-अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र तथा जमा रसीद प्रस्तुत की गयी है, जो परिवाद संख्या-66/2011 की पत्रावली में दस्तावेज संख्या 24 से 30 एवं परिवाद संख्या-65/2011 की पत्रावली में दस्तावेज संख्या 24 से 33 पर मौजूद है, जिनको योग क्रमश: अंकन 30,05,000/-रू0 तथा अंकन 35,00,000/-रू0 होता है।
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4. विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। विपक्षीगण पर नोटिस की तामीला आदेश दिनांक 26.5.2016 द्वारा पर्याप्त मानी जा चुकी है।
5. अत: केवल परिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा के कनिष्ठ सहायक श्री नन्द कुमार को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. चूंकि परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों को शपथ पत्र द्वारा पुष्ट किया गया है, जिनका कोई खण्डन विपक्षीगण की ओर से नहीं किया गया है, इसलिए अखण्डनीय साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त दोनों परिवाद स्वीकार होने योग्य हैं। यद्यपि किराया सुनिश्चित करने के लिए किराये की राशि की अदायगी का कोई सबूत पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अत: इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
आदेश
7. परिवाद संख्या-66/2011 स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को अंकन 30,05,000/-रू0 (तीस लाख पांच हजार रूपये) जमा करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक मय 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इस निर्णय/आदेश की तिथि तीन माह के अंदर भुगतान किया जाए। यदि तीन माह के अंदर इस राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तब ब्याज की गणना चक्रवृद्धि त्रैमासिक ब्याज के आधार पर की जाएगी।
परिवाद संख्या-65/2011 स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को अंकन 35,00,000/-रू0 (पैंतिस लाख रूपये) जमा करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक मय 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इस निर्णय की
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तिथि तीन माह के अंदर भुगतान किया जाए। यदि तीन माह के अंदर इस राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तब ब्याज की गणना चक्रवृद्धि त्रैमासिक ब्याज के आधार पर की जाएगी।
उपरोक्त दोनों परिवादों में परिवाद व्यय अंकन 36-36 हजार रूपये उपरोक्त अवधि में अदा किया जाए, इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
इस निर्णय/आदेश की मूल प्रति परिवाद संख्या-66/2011 में रखी जाए एवं इसकी एक सत्य प्रति संबंधित परिवाद में भी रखी जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2