(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2116/2010
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. & other Vs. Shiv Charan Sing (dead) Substituted legal heir Mahipal Singh & others
दिनांक : 12.12.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-69/2006, शिव चरन सिंह बनाम श्रीमान अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय व अन्य में विद्वान जिला आयोग, (द्वितीय) मुरादाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन के तर्क को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए केवल यह आदेश पारित किया है कि रीडिंग के अनुसार संशोधित बिल जमा किया। इस आदेश कोई अवैधानिकता नहीं है, परंत चूंकि परिवादी पर विद्युत शुल्क बकाया है, इसलिए हर्जा एवं परिवाद व्यय के संबंध मे आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं था। अत: हर्जा एवं परिवाद व्यय के रूप मे अधिरोपित राशि अपास्त किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय के संबंध में पारित आदेश अपास्त किया जाता है। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट रहेगा।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2