(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1211/2008
Chandra Pal Gautam Versus Shishupal Singh & others
दिनांक :10.06.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-31/2006, चन्द्रपाल गौतम बनाम शिशुपाल सिंह व अन्य में विद्वान जिला आयोग, (द्वितीय) बरेली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.05.2008 के विरूद्ध यह अपील चन्द्रपाल गौतम द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री अरूण टण्डन को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि परिवादी नियमित रूप से प्रश्नगत वाहन का संचालन कर रहा है और उसमें निर्माण संबंधी त्रुटि नहीं है।
इस निर्णय एवं आदेश को इन आधारों पर चुनौती दी गयी है कि दिनांक 7.02.2002 से ही प्रश्नगत वाहन त्रुटियुक्त था। विपक्षी द्वारा मरम्मत के बावजूद भी कमी दूर नहीं हुई क्योंकि वाहन में निर्माण संबंधी त्रुटि थी, परंतु निर्माण संबंधी त्रुटि होने के संबंध में कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गयी। पत्रावली पर इस आशय की कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि वाहन में निर्माण संबंधी कोई त्रुटि मौजूद थी, इसलिए वाहन को परिवर्तित करने का आदेश दिया जाना संभव नहीं है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2