( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
पुनरीक्षण वाद संख्या :85/2022
एयरटेल पेमेंट्स बैंक लि0
शिल्पी यादव
दिनांक : 23-02-2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका जिला आयोग, गाजियाबाद द्वारा परिवाद संख्या-1115/2021 शिल्पी यादव बनाम एयरटेल कम्पनी में जिला उपभोक्ता आयोग, गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-08-2022 के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गयी है।
‘’आक्षेपित आदेश के द्वारा जिला आयोग ने निम्न आदेश पारित किया है :-
एकपक्षीय वादी साक्ष्य के लिए दिनांक 23-09-2022 को नियत की जाती है।‘’
पुनरीक्षणकर्ता के विद्धान अधिवक्ता श्री सचिन गर्ग उपस्थित। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
दौरान प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद लम्बन, परिवाद संख्या-1115/2021 शिल्पी यादव बनाम एयरटेल कम्पनी के वाद में जिला आयोग द्वारा अंतिम रूप से आदेश पारित किया जा चुका है।
तदनुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका की पोषणीयता अब समस्त हो गयी है तदनुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है।
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आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1