Bhupendra Singh filed a consumer case on 28 Aug 2024 against Shaomi Technologies India Pvt. Ltd. in the Kanpur Dehat Consumer Court. The case no is CC/107/2023 and the judgment uploaded on 28 Aug 2024.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर देहात ।
अध्यासीन:- श्री मुशीर अहमद अब्बासी..........................अध्यक्ष
H.J.S.
श्री हरिश चन्द्र गौतम ...............................सदस्य
उपभोक्ता परिवाद संख्या :- 107/2023
परिवाद दाखिला तिथि :- 29.09.2023
निर्णय दिनांक:- 28.08.2024
(निर्णय श्री मुशीर अहमद अब्बासी, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित)
भूपेन्द्र सिंह उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्र श्री जगराम सिंह भदौरिया, निवासी वार्ड नं0-4 गांधी नगर अकबरपुर, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात ।
..........................परिवादी
बनाम
श्याओमी टेक्नोंलाजी इण्डिया प्रा0लि0 पता ग्राउन्ड फ्लोर ए0 के0 आर0 इन्फिनिटी, सी0 नं0 113, कृष्णा रेड्डी इन्डस्ट्रीयल एरिया, 7 माले, होर्स रोड, बैंगलोर कर्नाटक-560068
..........................प्रतिवादी
निर्णय
प्रस्तुत परिवाद, परिवादी भूपेन्द्र सिंह की ओर से सशपथ पत्र, रेडमी-9 एक्टिव मोबाईल फोन की कीमत मु0 7,499/- रुपये मय ब्याज के साथ या उक्त मोबाईल का रिप्लेसमेन्ट विपक्षी से कराये जाने, मानसिक शारीरिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु 15,000/- रुपये एवं वाद व्यय भी विपक्षी से दिलाये जाने हेतु दिनांक 29.09.2023 को योजित किया गया ।
संक्षेप में परिवादी का कथन है कि, परिवादी ने दिनांक 20.09.2022 को अमेजन ई-कॉमर्स कम्पनी से रेडमी-9 एक्टिव मोबाईल फोन मु0 7,499/- रुपये का ऑनलाइन क्रय करने का ऑर्डर किया था, जिसका ऑर्डर नम्बर 404-6267976-6813151 है, उक्त मोबाईल दिनांक 23.09.2022 को प्राप्त हुआ था । उक्त मोबाईल को चार्ज करने के दौरान अत्यधिक गर्म हो जाना तथा हैंग होने के कारण दिनांक 30.09.2022 को अमेजन ई-कॉमर्स कम्पनी में उक्त मोबाईल रिप्लेसमेन्ट करने का ऑर्डर किया था जिसका ऑर्डर नम्बर 408-4574539-7533133 है । दिनांक 30.09.2022 को कम्पनी द्वारा रिप्लेसमेन्ट कर दूसरा मोबाईल फोन प्राप्त करवाया गया था, उसका आई0एम0ई0आई0 नम्बर 860544053309494 व 860544053309502 है तथा प्रोडक्ट मॉडल नम्बर M2006C3M11 ब्राण्ड रेडमी पार्ट नम्बर MZBOAOQIN है । उक्त रेडमी मोबाईल में भी फोन हीट होने की समस्या रही तथा उक्त मोबाईल को कम्पनी के सर्विस सेन्टर में ले जाकर दिखाया जाता रहा, वहाँ पर मोबाईल को रीसेट कर दिया जाता रहा तथा यह कहा जाता रहा कि अब मोबाईल ठीक से काम करेगा । परिवादी दिनांक 21.09.2023 को रेडमी के सर्विस सेन्टर में मोबाईल को ठीक कराने के लिए ले गया था, सर्विस सेन्टर में उक्त को पुनः रीसेट कर दिया गया । उक्त मोबाईल कुछ दिन ठीक से चला, इसके बाद फिर से हैंग होने लगा । मोबाईल कम्पनी तथा ई-कॉमर्स कम्पनी द्वारा परिवादी को पुरानी सीरीज का मोबाईल दिया गया है, जिस कारण परिवादी को आर्थिक तथा मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है । मोबाईल कम्पनी तथा अमेजन कम्पनी द्वारा सेवा में कमी की गयी है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की परिधि में आता है जिस कारण परिवादी ने यह परिवाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है । उक्त वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है, परिवादी का परिवाद सव्यय स्वीकार किया जाये ।
मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 30.09.2023 को नोटिस प्रेषित की गयी । प्रतिवादी पर नोटिस का पर्याप्त तामीला होने के बावजूद भी विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही उनके द्वारा कोई जवाबदेही दाखिल की गयी । Track Consignment Report के आधार पर प्रतिवादी पर नोटिस का पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 18.01.2024 को प्रकरण एकपक्षीय साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु अग्रसारित किया गया ।
परिवादी ने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेजों की सूची से अमेजन कम्पनी द्वारा परिवादी के नाम जारी टैक्स इन्वाइस दिनांकित 30.09.2022 व 23.09.2022 की छायाप्रतियां, सर्विस ऑर्डर दिनांकित 21.09.2023 की मूलप्रति तथा परिवादी के स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली में साक्ष्य के रूप में दाखिल किया है ।
परिवादी की ओर से परिवाद पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में स्वयं परिवादी भूपेन्द्र सिंह द्वारा एकपक्षीय साक्ष्य शपथपत्र दिनांकित 14.02.2024 पी0डब्ल्यू0-1 के रूप में पत्रावली पर दाखिल किया गया है । इसके अतिरिक्त परिवादी भूपेन्द्र सिंह की ओर से एक अतिरिक्त साक्ष्य शपथपत्र दिनांकित 07.05.2024 मय तीन संलग्नकों सहित पत्रावली पर दाखिल किया है एवं शपथपत्र दिनांकित 24.07.2024 के साथ एक किता वॉरन्टी कार्ड मूल रूप में दाखिल किया गया है ।
परिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दिनांकित 05.03.2024 पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी ।
मैंने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय मौखिक बहस सुनी तथा लिखित बहस का परिशीलन किया ।
प्रस्तुत मामले में परिवादी की ओर से यह अभिकथन किया गया है कि उसने दिनांक 20.09.2022 को अमेजन ई-कॉमर्स कम्पनी से रेडमी-9 एक्टिव मोबाईल फोन 7,499/- रुपये में ऑनलाइन क्रय करने का ऑर्डर किया था, जो दिनांक 23.09.2022 को प्राप्त हुआ था । उक्त मोबाईल चार्ज करने के दौरान अत्यधिक गर्म हो जाने तथा हैंग होने के कारण परिवादी ने दिनांक 30.09.2022 को अमेजन ई-कॉमर्स कम्पनी में उक्त मोबाईल का रिप्लेसमेन्ट करने का निवेदन किया । दिनांक 30.09.2022 को ही कम्पनी द्वारा रिप्लेसमेन्ट कर दूसरा मोबाईल फोन प्राप्त करवाया गया । रिप्लेसमेन्ट के पश्चात प्राप्त दूसरे रेडमी मोबाईल में भी फोन हीट होने की समस्या रही तथा मोबाईल को कम्पनी के सर्विस सेन्टर में दिखाया । सर्विस सेन्टर में मोबाईल को रीसेट कर दिया जाता रहा तथा यह कहा गया कि अब मोबाईल ठीक से काम करेगा । परिवादी दिनांक 21.09.2023 को सर्विस सेन्टर में मोबाईल को ठीक कराने गया और सर्विस सेन्टर में मोबाईल को पुनः रीसेट कर दिया गया । मोबाईल कुछ दिन ठीक से चला, इसके बाद फिर से हैंग होने लगा । मोबाईल कम्पनी तथा ई-कॉमर्स कम्पनी द्वारा परिवादी को पुरानी सीरीज का मोबाईल दिया गया है, जिस कारण परिवादी को आर्थिक तथा मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा । मोबाईल कम्पनी तथा अमेजन कम्पनी द्वारा परिवादी की सेवा में कमी की गयी है । परिवादी ने मोबाइल की कीमत 7,499/- रुपये मय ब्याज सहित दिलाये जाने या मोबाईल का रिप्लेसमेन्ट कराये जाने तथा साथ ही शारीरिक आर्थिक व मानसिक क्षति एवं वाद व्यय भी दिलाये जाने की याचना की है ।
विपक्षी की ओर से नोटिस का तामीला होने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया न ही कोई जवाबदेही दाखिल की गयी, तत्पश्चात दिनांक 18.01.2024 को मामले की सुनवाई एकपक्षीय रूप से योजित किये जाने का आदेश किया गया ।
परिवादी ने दस्तावेजों की सूची के साथ अमेजन ई-कॉमर्स कम्पनी द्वारा जारी दो किता टैक्स इनवाइस बिल की मूल Computerized प्रतियां, सर्विस सेन्टर द्वारा जारी किये गये सर्विस ऑर्डर प्रपत्र की मूल Computerized प्रति दाखिल की है एवं मोबाईल फोन का वॉरन्टी कार्ड मूल रूप से दाखिल किया गया है । परिवादी द्वारा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अमेजन ई-कॉमर्स कम्पनी से क्रय किये गये मोबाइल का मूल्य 7,499/- रुपये अंकित है व वॉरन्टी कार्ड में हार्डवेयर प्रोडक्ट की वॉरन्टी अवधि एक वर्ष अंकित है । परिवादी के उक्त मोबाइल में उत्पन्न हुयी कमियों के निवारण के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा शिकायत वॉरन्टी अवधि के अन्दर की गयी थी । अतः विपक्षी ई-कॉमर्स कम्पनी का यह दायित्व बनता था कि वह परिवादी उपभोक्ता के उक्त मोबाइल के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा की गयी शिकायत का निवारण करे । इस सम्बन्ध में परिवादी ने अपने शपथपत्र दिनांकित 24.07.2024 के पैरा-3 में यह अभिकथन किया है कि “उक्त मोबाइल की वारंटी अवधि एक वर्ष होती है चूंकि दूसरा फोन दिनांक 30.09.2022 को प्राप्त हुआ तथा बिल भी उसी तिथि का है उसके अनुसार वारंटी अवधि दिनांक 30.09.2023 है” । चूंकि परिवादी द्वारा उक्त मोबाइल का उपयोग निरन्तर किया गया अतः यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि उक्त मोबाइल की कीमत मु0 7,499/- रुपया में मूल्यहास (Depreciation) वैल्यू (लगभग 20%) को घटाकर, जो कि लगभग 6,000/- रुपया होती है, परिवादी को विपक्षी द्वारा प्रदान की जावे ।
परिवादी ने इस सम्बन्ध में परिवादी भूपेन्द्र सिंह का साक्ष्य शपथपत्र मय पहचान पत्र दाखिल किया है । विपक्षी को कई अवसर दिये जाने के बावजूद परिवादी के साक्ष्य शपथपत्र व परिवादी द्वारा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में उनकी ओर से कोई साक्ष्य प्रतिशपथपत्र दाखिल नहीं किया गया ।
इस प्रकार परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य प्रति शपथपत्र प्रस्तुत ना किये जाने के कारण परिवादी का साक्ष्य शपथपत्र अखंडित रह जाता है । अतएव परिवादी का परिवाद विपक्षी के विरुद्ध एकपक्षीय आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने के योग्य है ।
आदेश
परिवादी का परिवाद विपक्षी श्याओमी टेक्नोंलाजी इण्डिया प्रा0लि0, बैंगलोर के विरुद्ध एकपक्षीय आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को उसके द्वारा क्रय किये गये मोबाइल रेडमी-9 एक्टिव के प्रायः खराब रहने के कारण मु0 6,000/- (छः हजार) रुपया आदेश के दिनांक से एक माह के अन्दर परिवादी को अदा करे ।
विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि एक माह के अन्दर उक्त धनराशि का भुगतान न करने पर उस पर 6 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा । ब्याज की गणना आदेश के दिनांक से धनराशि के वास्तविक भुगतान की तिथि तक सुनिश्चित की जायेगी । इसके अतिरिक्त परिवादी को हुयी मानसिक, आर्थिक तथा शारीरिक क्षति एवं वाद व्यय के एवज में 3,000/-(तीन हज़ार) रुपया भी विपक्षी द्वारा परिवादी को अदा किया जायेगा ।
( हरिश चन्द्र गौतम ) ( मुशीर अहमद अब्बासी )
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग
कानपुर देहात कानपुर देहात
प्रस्तुत निर्णय / आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले कक्ष में उद्घोषित किया गया ।
( हरिश चन्द्र गौतम ) ( मुशीर अहमद अब्बासी )
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग
कानपुर देहात कानपुर देहात
दिनांक:- 28.08.2024
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