राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
पुनरीक्षण संख्या:-03/2022
मैसर्स श्री गुरू कृपा इण्डेन गैस एजेंसी बस स्टैण्ड चौराहा, इस्लामनगर तहसील बिल्सी, जिला बदायॅू द्वारा प्रोपराइटर/डिस्ट्रीब्यूटर श्रीमती रेनू सिंघल...
........... पुनरीक्षणकर्ता
बनाम
1- शमसुल कमर पत्नी मौ0 युनूस पुत्री मौ0 निशार निवासिनी ग्राम अल्लैहपुर शमसपुर, थाना इस्लामनगर, तहसील बिल्सी, जिला बदायॅू, हाल निवासी रामतलैया, लाईन पार मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
2- नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड स्टेशन रोड, बुद्धबाजार मुरादाबाद द्वारा अपने मण्डलीय प्रबन्धक जनपद मुरादाबाद।
3- इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने वरिष्ठ मण्डलीय प्रबन्धक इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0, कार्यालय ख्वाजा पेट्रोल पम्प के पीछे पाकबड़ा, दिल्ली रोड मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
4- आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड जनरल इं0कं0लि0 द्वारा अपने क्षेत्रीय प्रबन्धक पंचल तल सुमित बिल्डिंग बी0-503 टू0 डी0-508, प्लॉट नं0 टी0सी0जी0 3/3 निकट रोहतास पिल्लूमेरिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0-226010
…….. प्रत्यर्थी/विपक्षीगण
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य
पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता : श्री दिलीप शुक्ला
प्रत्यर्थी सं0-1 के अधिवक्ता : श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय
प्रत्यर्थी सं0-2 के अधिवक्ता : श्री एस0पी0 सिंह
प्रत्यर्थी सं0-3 के अधिवक्ता : श्री राजेश चडढा
दिनांक :- 13.4.2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका, पुनरीक्षणकर्ता/ मैसर्स श्री गुरू कृपा इण्डेन गैस एजेंसी द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-47 (1) (बी) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता आयोग, दि्वतीय
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मुरादाबाद द्वारा परिवाद सं0-09/2021 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2022 के विरूद्ध यह प्रस्तुत की गई है।
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह तथा विपक्षी सं0-1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए0के0 पाण्डेय, विपक्षी सं0-2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस0पी0 सिंह तथा विपक्षी सं0-3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश चडढा को सुना।
निर्विवादित रूप से पुनरीक्षणकर्ता इण्डियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा नियुक्त डीलर वास्ते गैस सप्लाई हेतु जिला उपभोक्ता आयोग, बदायूं उत्तर प्रदेश में अधिकृत है, जिनके द्वारा प्रत्यर्थी/विपक्षी सं0-1 के पिता मो0 निशार जो उपरोक्त पुनरीक्षणकर्ता के उपभोक्ता थे एवं जो जिला बदायॅू के निवासी थे, को गैस सिलेण्डर विकृत/सप्लाई किया गया, जिसमें उल्लिखित त्रुटियों के कारण दुर्घटनावश उपरोक्त मो0 निशार का निधन होना प्रत्यर्थी/विपक्षी के अधिवक्ता श्री ए0के0 पाण्डेय द्वारा उल्लिखित किया गया।
बिना किसी गुणदोष को दृष्टिगत रखते हुए एवं गुणदोष पर विचार करते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका इस आदेश के साथ अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है कि चूंकि उपभोक्ता जिला बदायॅू में निवासित थे एवं पुनरीक्षणकर्ता अर्थात गैस डीलर भी जिला बदायॅू में आई0ओ0सी0 (इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0) द्वारा अधिकृत किये गये है अत्एव जहॉ तक क्षेत्राधिकार का प्रश्न है वह निर्विवादित रूप से जिला उपभोक्ता आयोग, बदायॅू के क्षेत्राधिकार का है, न कि जिला उपभोक्ता आयोग, दि्वतीय मुरादाबाद का, तद्नुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है एवं प्रश्नगत आदेश दिनांक 06.01.2022 अपास्त किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि परिवाद सं0-09/2021 जो कि जिला उपभोक्ता आयोग, दि्वतीय मुरादाबाद में प्रत्यर्थी/विपक्षी सं0-1 द्वारा योजित किया गया है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण मूल पत्रावली जिला उपभोक्ता
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आयोग, दि्वतीय मुरादाबाद द्वारा इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने के एक माह की अवधि में जिला उपभोक्ता आयोग, बदायॅू को स्थानांतरित की जावे, जिसके द्वारा यथासम्भव उभय पक्ष को अवसर प्रदान करते हुए 06 माह की अवधि में परिवाद का निर्णय अंतिम रूप से पारित किया जावे। तद्नुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुधा उपाध्याय)
अध्यक्ष सदस्य
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1