RAVINDRA KUMAR filed a consumer case on 12 Jun 2018 against SHAMLI MOTORS PVT. L.T.D. in the Shamli Consumer Court. The case no is CC/55/2017 and the judgment uploaded on 18 Jun 2018.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, शामली।
वाद संख्या 55 सन 2017
रविन्द्र कुमार पुत्र श्री जगदीश सिंह, निवासी म0नं0 530, ताहरपुर भभीसा, पोस्ट ताहरपुर भभीसा, तहसील व जिला शामली।
परिवादी
बनाम
मै0 शामली मोटर्स प्रा0 लि0, निकट सिटी ग्रीन्स, देहली रोड़, शामली, जिला शामली।
विपक्षी
उपस्थित
एस0के0एस0 यादव, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, शामली।
श्रवण कुमार, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, शामली।
उद्धघोषित द्वारा - एस0के0एस0 यादव,
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, शामली।
निर्णय
परिवादी रविन्द्र कुमार पुत्र श्री जगदीश सिंह, निवासी म0नं0 530, ताहरपुर भीभींसा, पोस्ट ताहरपुर भभीसा, तहसील व जिला शामली की ओर से यह परिवाद विपक्षी के विरूद्ध सामाजिक, मानसिक व आर्थिक क्षति के लिये 3,00,000/- रू0 एवं वाद व्यय 15000/-रू0 व फीस वकील 10,000/- रू0 दिलाये जाने हेतू प्रस्तुत किया गया है।
परिवादी का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने विपक्षी से दि0 29-3-17 को एक मोटरसाईकिल होण्डा साईन, मॅाडल सीबी साईन खरीदने हेतू सम्पर्क किया और उक्त मोटरसाईकिल पसन्द कर, जिसकी कीमत विपक्षी द्वारा 62500/-रू0 बतायी गयी, उसी दिन अपने पास उपलब्ध 62000/-रू0 विपक्षी के पास जमा कराकर शेष 500/-रू0 अगले दिन अदा कर डिलीवरी लेने के लिये कहा। विपक्षी के सेल्समैन शिवकुमार व अंकुर ने परिवादी से 62000/-रू0 प्राप्त कर उक्त मोटरसाईकिल का समस्त हवाला विपक्षी की पैड पर दिया, मुहर हस्ताक्षर किये व 62000/-रू0 की प्राप्ति उक्त पैड के पीछे लिखकर व 500/-रू0 अवशेष लिखकर अपने हस्ताक्षर करके परिवादी को दिये। परिवादी ने अगले दिन 30-3-17 को 500/-रू0 अदा कर उक्त मोटरसाईकिल प्राप्त की। विपक्षी ने परिवादी को मोटरसाईकिल की डिलीवरी देते हुये कहाकि बिल, इंश्योरेंस आदि देने मेे कुछ देरी हो जायेगी, आप शाम को जाते वक्त बिल व इंश्योरेंस ले जाना और अन्य संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर आदि कर देना। परिवादी उसी दिन विपक्षी के प्रतिष्ठान पर शाम को पहुॅंचा और बिल, इंश्योरेंस आदि प्राप्त किये और आर0सी0 से संबंधित कागजातों पर अपने हस्ताक्षर किये। जब परिवादी ने बिल का अवलोकन किया, तो बिल मात्र 51723/-रू0 94 पेसे का बनाकर दिया गया। परिवादी के यह कहने पर कि आपके द्वारा मेरे से 62500/-रू0 लिये गये है, बाकी धनराशि के लिये कहा गया, तो विपक्षी ने अभद्रता करते हुये कहा कि इंश्योरेंस व आर0सी0 के पैसे कौन देगा। परिवादी ने जब विपक्षी से आर0सी0 व इंश्योरेंस के पैसे की डिटेल पूछी, तो उसके द्वारा कुछ नहीं बताया गया। परिवादी ने जब शेष रूपये वापस मंागे, तो उसने देने से साफ इंकार कर दिया। परिवादी एक एडवोकेट है व उसकी समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। विपक्षी के व्यवहार से परिवादी को भारी सामाजिक, मानसिक व आर्थिक क्षति पहुॅंची है। परिवादी द्वारा एक विधिक नोटिस भी विपक्षी को दिया गया, जिसका भी कोई उत्तर उसके द्वारा नहीं दिया गया। अतः परिवादी द्वारा मंागे गये अनुतोष को दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी।
आदेश
परिवादी का परिवाद विपक्षी के विरूद्ध अस्वीकार किया जाता है। परिवाद कालावधी के पश्चात दाखिल दफ्तर हो।
श्रवण कुमार, एस0के0एस0 यादव,
सदस्य, अध्यक्ष,
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