(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1991/2008
इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी बनाम शालिनी सिंह पुत्री श्री राम पाल सिंह
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 09.10.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-118/2008, शालिनी सिंह बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी में विद्वान जिला आयोग, प्रथम बरेली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 21.8.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा एवं उनके कनिष्ठ अधिवक्ता श्री नन्द कुमार को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. अपील के ज्ञापन तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात यह तथ्य स्थापित है कि अपीलार्थी संस्थान के पास उस शिक्षा को प्रदान करने के लिए संविदा प्राप्त नहीं थी, जिसके लिए परिवादिनी से अंकन 46,700/-रू0 प्राप्त कर लिए गए, इसलिए इस राशि को वापस लौटाने का आदेश विधिसम्मत है।
3. अपीलार्थी की ओर से आगे यह बहस की गई है कि अनेक्जर सं0-3 पर उपलब्ध रसीद के अनुसार परिवादिनी द्वारा वह राशि प्राप्त कर ली गई है, जो उनके द्वारा अपीलार्थी कार्यालय में जमा की गई थी, परन्तु इस रसीद पर धनराशि का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए धनराशि का उल्लेख न होने के कारण इस रसीद के आधार पर धनराशि प्राप्त करने का निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है। विद्वान जिला आयोग ने विधिसम्मत निर्णय/आदेश पारित किया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2